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Anil Deshmukh visited Nagpur : अनिल देशमुख ने जेल से छूटने के बाद पहली बार नागपुर का दौरा किया, कहा - मुझे फंसाया गया - Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh

बम्बई उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने संबंधी अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था. जेल से रिहा होने के बाद वह पहली बार नागपुर के दौरे पर थे.

Anil Deshmukh visited Nagpur
अनिल देशमुख
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Published : Feb 12, 2023, 8:47 AM IST

नागपुर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जेल से रिहा होने के बाद 15 महीनों में पहली बार शनिवार को अपने गृह नगर नागपुर का दौरा किया और आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता देशमुख जमानत पर हैं. नागपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझ पर 100 करोड़ रुपये (धनशोधन) का आरोप है, लेकिन आरोप पत्र में यह राशि 1.71 करोड़ रुपये बताई गई है.

पढ़ें : CBI Appeal against Anil Deshmukh Bail: SC ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की

जांच एजेंसी 1.71 करोड़ रुपये के भी साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही. देशमुख ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने भी देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन वह आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए.

नागपुर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जेल से रिहा होने के बाद 15 महीनों में पहली बार शनिवार को अपने गृह नगर नागपुर का दौरा किया और आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता देशमुख जमानत पर हैं. नागपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझ पर 100 करोड़ रुपये (धनशोधन) का आरोप है, लेकिन आरोप पत्र में यह राशि 1.71 करोड़ रुपये बताई गई है.

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जांच एजेंसी 1.71 करोड़ रुपये के भी साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही. देशमुख ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने भी देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन वह आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए.

(पीटीआई-भाषा)

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