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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे अमित शाह - NDMA

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिवस (NDMA) आज है. गृहमंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे. इस दौरान अमित शाह एनडीएमए अधिकारियों और अन्य लोगों को संबोधित करेंगे. एनडीएमए के इस खास मौके पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे.

'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे अमित शाह
'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे अमित शाह
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Published : Sep 28, 2022, 6:51 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) (एनडीएमए) के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे. गृह मंत्री विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. वह एनडीएमए अधिकारियों और अन्य लोगों की सभा को संबोधित करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे. 23 दिसंबर, 2005 को, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया, जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के निर्माण की परिकल्पना की गई थी.

जिसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व करना और उसे लागू करना है. (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है. एनडीएमए की स्थापना और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनिवार्य है. एनडीएमए की दृष्टि एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है.

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जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करते हुए रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना है. एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके. एनडीएमए की विभिन्न जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना; राष्ट्रीय योजना को मंजूरी; राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना.

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राज्य योजना तैयार करने में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना; भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश निर्धारित करना शामिल है. इसके अलावा, एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करता है; शमन के उद्देश्य के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करता है.

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करता है; आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना, या आपदा की आशंकाओं या आपदाओं से निपटने के लिए शमन, या तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जो वह आवश्यक समझता है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना भी इसकी जिम्मेदारी है. एनडीएमए क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर काम करता है. यह प्रथाओं को विकसित करता है, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और आपदा प्रबंधन के लिए अभ्यास आयोजित करता है. यह राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों को सुसज्जित और प्रशिक्षित भी करता है.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) (एनडीएमए) के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे. गृह मंत्री विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. वह एनडीएमए अधिकारियों और अन्य लोगों की सभा को संबोधित करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे. 23 दिसंबर, 2005 को, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया, जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के निर्माण की परिकल्पना की गई थी.

जिसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व करना और उसे लागू करना है. (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है. एनडीएमए की स्थापना और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनिवार्य है. एनडीएमए की दृष्टि एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है.

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जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करते हुए रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना है. एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके. एनडीएमए की विभिन्न जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना; राष्ट्रीय योजना को मंजूरी; राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना.

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राज्य योजना तैयार करने में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना; भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश निर्धारित करना शामिल है. इसके अलावा, एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करता है; शमन के उद्देश्य के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करता है.

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करता है; आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना, या आपदा की आशंकाओं या आपदाओं से निपटने के लिए शमन, या तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जो वह आवश्यक समझता है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना भी इसकी जिम्मेदारी है. एनडीएमए क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर काम करता है. यह प्रथाओं को विकसित करता है, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और आपदा प्रबंधन के लिए अभ्यास आयोजित करता है. यह राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों को सुसज्जित और प्रशिक्षित भी करता है.

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