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अमेजन अपने VP के खिलाफ जारी समन रद्द करने के लिए हाई कोर्ट पहुंची

अमेजन इंडिया ने कथित धोखाधड़ी मामले में अपने वाइस-प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल के खिलाफ जारी समन को रद्द करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही अमेजन ने अग्रवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत रद्द करने का अदालत से अनुरोध किया है.

अमेजन इंडिया
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Published : Aug 30, 2021, 6:16 PM IST

Updated : Aug 30, 2021, 6:54 PM IST

मुंबई : अमेजन इंडिया ने कथित धोखाधड़ी मामले में अपने वाइस-प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत और समन रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, महाराष्ट्र की एक अदालत ने अमित अग्रवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत मामले में समन जारी किया है.

अपने वाइस प्रेसिडेंट का बचाव करते हुए अमेजन इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अमित अग्रवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया है.

अमेजन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायत में धोखाधड़ी की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जैसा कि आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि शिकायत कंपनी की ओर से किसी भी कथित धोखाधड़ी कार्य या बेईमान इरादे को साबित करने में भी विफल रही.

याचिका में कहा गया है कि अमित अग्रवाल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं थे और उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं था, जिसके लिए उन्हें सम्मन जारी करने की आवश्यकता थी.

यह भी पढ़ें- पत्नी द्वारा वैवाहिक वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने के बाद HC ने मंजूर की पति की तलाक याचिका

आपको बता दें कि मुंबई के वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट की डिलीवरी न होने पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत की थी. जिस पर ठाणे जिले के उल्हासनगर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अग्रवाल को तलब किया था.

मुंबई : अमेजन इंडिया ने कथित धोखाधड़ी मामले में अपने वाइस-प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत और समन रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, महाराष्ट्र की एक अदालत ने अमित अग्रवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत मामले में समन जारी किया है.

अपने वाइस प्रेसिडेंट का बचाव करते हुए अमेजन इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अमित अग्रवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया है.

अमेजन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायत में धोखाधड़ी की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जैसा कि आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि शिकायत कंपनी की ओर से किसी भी कथित धोखाधड़ी कार्य या बेईमान इरादे को साबित करने में भी विफल रही.

याचिका में कहा गया है कि अमित अग्रवाल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं थे और उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं था, जिसके लिए उन्हें सम्मन जारी करने की आवश्यकता थी.

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आपको बता दें कि मुंबई के वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट की डिलीवरी न होने पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत की थी. जिस पर ठाणे जिले के उल्हासनगर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अग्रवाल को तलब किया था.

Last Updated : Aug 30, 2021, 6:54 PM IST
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