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अमेजन-फ्यूचर ग्रुप विवाद : ट्रिब्यूनल में मध्यस्थता के राजी हुए दोनों पक्ष

रिलायंस रिटेल में विलय को लेकर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेजन के बीच चल रहे विवाद को एक बार फिर मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की उम्मीद जगी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में मध्यस्थता की हामी भर दी है.

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Published : Apr 4, 2022, 10:00 PM IST

नई दिल्ली : अमेजन इंक (Amazon Inc) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में मध्यस्थता के जरिए मसले को सुलझाने के लिए हामी भर दी है. दोनों पक्षों के वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी. चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप को जॉइंट मेंमोरेंडम दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एसआईएसी से इस विवाद को सुलझाने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध करेगा. अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.

बता दें कि अमेरिकी कंपनी अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीजेआई एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की पीठ लगातार सुनवाई कर रही है. अमेजन किशोर बियानी के स्वामित्व वाले समूह फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल में विलय का विरोध कर रहा है. कंपनी का कहना है कि रिलायंस में विलय का फैसला फ्यूचर समूह के साथ हुए उसके निवेश समझौते का उल्लंघन करता है. उसने मध्यस्थता समाप्त होने तक फ्यूचर रिटेल को अपनी खुदरा संपत्तियों को अलग करने से रोकने की मांग की थी. कंपनी ने आरोप लगाया था कि कोर्ट में सुनवाई के बावजूद एफआरएल स्टोर को रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन इंक (Amazon Inc) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) को बातचीत के जरिए मसले को आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने करने की सलाह दी थी, मगर इसमें कोई रास्ता नहीं निकला था. पिछली सुनवाई में फ्यूचर रिटेल की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि महज 1,400 करोड़ रुपये के लिए अमेजन ने 26,000 करोड़ रुपये की कंपनी बर्बाद कर दी.

नई दिल्ली : अमेजन इंक (Amazon Inc) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में मध्यस्थता के जरिए मसले को सुलझाने के लिए हामी भर दी है. दोनों पक्षों के वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी. चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप को जॉइंट मेंमोरेंडम दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एसआईएसी से इस विवाद को सुलझाने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध करेगा. अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.

बता दें कि अमेरिकी कंपनी अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीजेआई एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की पीठ लगातार सुनवाई कर रही है. अमेजन किशोर बियानी के स्वामित्व वाले समूह फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल में विलय का विरोध कर रहा है. कंपनी का कहना है कि रिलायंस में विलय का फैसला फ्यूचर समूह के साथ हुए उसके निवेश समझौते का उल्लंघन करता है. उसने मध्यस्थता समाप्त होने तक फ्यूचर रिटेल को अपनी खुदरा संपत्तियों को अलग करने से रोकने की मांग की थी. कंपनी ने आरोप लगाया था कि कोर्ट में सुनवाई के बावजूद एफआरएल स्टोर को रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन इंक (Amazon Inc) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) को बातचीत के जरिए मसले को आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने करने की सलाह दी थी, मगर इसमें कोई रास्ता नहीं निकला था. पिछली सुनवाई में फ्यूचर रिटेल की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि महज 1,400 करोड़ रुपये के लिए अमेजन ने 26,000 करोड़ रुपये की कंपनी बर्बाद कर दी.

(ANI)

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट में बोले फ्यूचर रिटेल के वकील, अमेजन हमें तबाह करना चाहता था और यह सफल रहा

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