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यूपी: अयोध्या में मस्जिद के लिए भूमि आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती - धन्नीपुर मस्जिद

अयोध्या में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराकर धन्नीपुर मस्जिद का काम शुरू किया गया था. बताया गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर से पहले हो जाएगा.

mosque in ayodhya challenged in high court
धन्नीपुर मस्जिद निर्माण को हाई कोर्ट में चुनौती
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Published : Feb 3, 2021, 5:32 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका पर 8 फरवरी को अदालत में सुनवाई हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2019 के निर्णय के अनुसार धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटित की गई है. याचीगण रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी ने खुद को इस जमीन का मालिक बताया है.

पढ़ें: अयोध्या में मस्जिद निर्माण का काम शुरू, होंगी ऐसी खूबियां

नवंबर में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि की डिक्री 'राम लला विराजमान' के पक्ष में की थी. इसके साथ ही राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया. उन्होंने इसके साथ ही अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिये उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका पर 8 फरवरी को अदालत में सुनवाई हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2019 के निर्णय के अनुसार धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटित की गई है. याचीगण रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी ने खुद को इस जमीन का मालिक बताया है.

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नवंबर में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि की डिक्री 'राम लला विराजमान' के पक्ष में की थी. इसके साथ ही राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया. उन्होंने इसके साथ ही अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिये उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था.

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