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हाईकोर्ट का सवाल, ऐसे लोगों को टीका कैसे लगेगा जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था के बारे में पूछा है, जो टीकाकरण के लिए खुद से ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते हैं. साथ ही अदालत ने इनके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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Published : May 12, 2021, 2:13 PM IST

हाईकोर्ट का सवाल
हाईकोर्ट का सवाल

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के जिलों की विभिन्न तहसीलों के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भले जारी किए गए हों, लेकिन मुद्दा यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे कितने उपकरण लगाए गए हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उचित देखभाल के अभाव में ग्रामीण इस महामारी के कारण मर रहे हैं, इसलिए इन विवरणों की जानकारी आवश्यक है. पीठ ने कहा कि यही स्थिति छोटे शहरों की भी है.

अदालत ने बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती जिलों के संबंध में सरकार को हलफनामा दाखिल कर उसमें नगर की आबादी, बेड के ब्योरे के साथ लेवल-1 और लेवल-2 अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, बाइपैप मशीनों की संख्या, तहसील वार ग्रामीण आबादी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और वहां उपलब्ध बेड की संख्या, जीवन रक्षक उपकरणों की संख्या आदि की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया.

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु के आंकड़ों पर अदालत ने कहा कि यदि हम गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर गौर करें तो कुछ अलग ही तस्वीर उभरकर सामने आती है.

गांवों की आबादी के टीकाकरण के विषय पर अदालत ने कहा कि हमारी एक बड़ी आबादी अब भी गांवों में रहती है और वहां ऐसे लोग हैं जो 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के हैं, श्रमिक हैं जो टीकाकरण के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- EC, उच्च अदालतें और सरकार कोरोना संक्रमण का अनुमान लगाने में विफल रही : हाईकोर्ट

अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को वह कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके जरिए वे अनपढ़ श्रमिकों और 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे ग्रामीणों का टीकाकरण करेंगे जो ऑनलाइन टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

इसके अलावा, अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसे दिव्यांग लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था के बारे में बताने को कहा, जिन्हें टीकाकरण केंद्र तक नहीं लाया जा सकता और जो अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के जिलों की विभिन्न तहसीलों के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भले जारी किए गए हों, लेकिन मुद्दा यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे कितने उपकरण लगाए गए हैं.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उचित देखभाल के अभाव में ग्रामीण इस महामारी के कारण मर रहे हैं, इसलिए इन विवरणों की जानकारी आवश्यक है. पीठ ने कहा कि यही स्थिति छोटे शहरों की भी है.

अदालत ने बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती जिलों के संबंध में सरकार को हलफनामा दाखिल कर उसमें नगर की आबादी, बेड के ब्योरे के साथ लेवल-1 और लेवल-2 अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, बाइपैप मशीनों की संख्या, तहसील वार ग्रामीण आबादी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और वहां उपलब्ध बेड की संख्या, जीवन रक्षक उपकरणों की संख्या आदि की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया.

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु के आंकड़ों पर अदालत ने कहा कि यदि हम गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर गौर करें तो कुछ अलग ही तस्वीर उभरकर सामने आती है.

गांवों की आबादी के टीकाकरण के विषय पर अदालत ने कहा कि हमारी एक बड़ी आबादी अब भी गांवों में रहती है और वहां ऐसे लोग हैं जो 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के हैं, श्रमिक हैं जो टीकाकरण के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

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अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को वह कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके जरिए वे अनपढ़ श्रमिकों और 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे ग्रामीणों का टीकाकरण करेंगे जो ऑनलाइन टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

इसके अलावा, अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसे दिव्यांग लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था के बारे में बताने को कहा, जिन्हें टीकाकरण केंद्र तक नहीं लाया जा सकता और जो अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं.

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