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Aircel-Maxis deal : कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति मिली

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील (Aircel-Maxis deal) मामले के आरोपी और पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी.

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कार्ति चिदंबरम
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Published : Feb 9, 2022, 10:33 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media) और एयरसेल मैक्सिस डील मामले के आरोपी और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया.

पढ़ें: INX मीडिया डील मामले में सुनवाई टली, जानिए वजह

कोर्ट ने कहा कि पिछले साल जब कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से संसद के सदस्य हैं और समाज में उनकी जड़ें गहरी हैं.

इसके पहले भी जब कार्ति विदेश गए हैं तो उन्होंने शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है. उसके बाद कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि वे अपने यात्रा का पूरा विवरण ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों और वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच चल रही है.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media) और एयरसेल मैक्सिस डील मामले के आरोपी और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया.

पढ़ें: INX मीडिया डील मामले में सुनवाई टली, जानिए वजह

कोर्ट ने कहा कि पिछले साल जब कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से संसद के सदस्य हैं और समाज में उनकी जड़ें गहरी हैं.

इसके पहले भी जब कार्ति विदेश गए हैं तो उन्होंने शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है. उसके बाद कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि वे अपने यात्रा का पूरा विवरण ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों और वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच चल रही है.

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