नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 दिसंबर की तारीख तय की. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने एजेंसियों द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले की जा रही जांच के सिलसिले में मिशेल की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था. ईडी ने पहले मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मिशेल ने अपने वकील को गोपनीय कागजात देने की कोशिश की है.
इसने कहा था कि वर्तमान मामले में आगे की जांच अभी भी चल रही है और जांच के उद्देश्य से न्यायालयों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्र करने की आवश्यकता है और इसलिए यह आशंका है कि वह गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है.
जांच एजेंसी ने पीठ को बताया कि मिशेल की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है. मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
सीबीआई ने कहा था कि उसके भागने का जोखिम है और उसे डर है कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार उसकी मदद कर रही है, उसके कारण वह भाग सकता है और कभी वापस नहीं आएगा. मिशेल ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि मामले के अन्य सभी आरोपियों को 60 दिनों में जमानत मिल गई और वह अकेला है जिसे जमानत नहीं मिली है.