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ताजमहल पर 1.47 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया, आगरा नगर निगम ने ASI को नोटिस भेजा

आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया है. नोटिस को लेकर एएसआई के अधिकारी हैरान हैं.

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Published : Dec 19, 2022, 10:00 AM IST

आगरा: नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया है. नगर निगम ने दुनिया में मशहूर मोहब्बत की निशानी ताजमहल और बेबी ताज (एत्मादउद्दौला स्मारक) के बकाया गृहकर के लिए नोटिस दिया है. इसके मुताबिक, एएसआई को 15 दिन में गृह कर जमा करना है. नोटिस देखकर एएसआई अधिकारी भी हैरान हैं. पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृह कर जमा करने का नोटिस मिला है. इस पर ताजमहल और एत्मादउद्दौला के एएसआई अधिकारियों ने नगर निगम से पत्राचार किया है.

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आगरा नगर निगम ने भेजा नोटिस

बता दें कि सन 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया. फिर ताजमहल दुनिया का आठवां अजूबा घोषित किया गया. 102 साल में पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृह कर जमा करने का नोटिस मिला है. जो नोटिस एएसआई को मिला है, वह आगरा नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी ने 25 नवंबर 2022 को जारी किया है. लेकिन, यह नोटिस एएसआई को हाल में ही मिला है. इसके साथ ही यमुना पार स्थिति स्मारक एत्मादउद्दौला के गृह कर का नोटिस दिया गया है. जबकि, एएसआई अधिकारियों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही स्मारकों का गृह कर नहीं लिया जाता था. नगर निगम के नोटिस से अधिकारी भी हैरान हैं.

ताजमहल का हाउस टैक्स 1.47 लाख रुपये

नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च 2022 तक का ग्रह कर 88784 रुपये है और इस पर 47943 रुपये का ब्याज है. वित्तीय वर्ष 2022-23 का यह गृह कर 11098 रुपये दर्शाया गया है. एक रुपये का शुल्क भी दर्शाते हुए ताजमहल का कुल गृह कर 147826 रुपये जमा कराने का नोटिस दिया गया है.

एएसआई करता है सिर्फ देखरेख

एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार सरकार का कहना है कि नगर निगम की ओर से विश्व धरोहर ताजमहल और एत्मादउद्दौला स्मारक का गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है. इसे दिखवाया जा रहा है. आगरा में विभाग ताजमहल सहित सभी स्मारकों की देखरेख करता है. जबकि, यह संरक्षित स्मारक केंद्र सरकार के अधीन है.

यह भी पढ़ें: जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हों रैन बसेरे, सीएम ने दिए ये निर्देश

सहायक नगर आयुक्त और ताजगंज जोनल प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सैटेलाइट इमेज मैपिंग के जरिए गृह कर के लिए सर्वे किया था. उसी के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं. कंपनी ने सर्वे में भी तमाम गड़बड़ी की थी, जिससे नोटिस भी गलत भेजे गए थे. इसको लेकर भी सवाल उठे. अब कंपनी की ओर से जो भी गलत नोटिस जारी किए गए हैं. उन्हें संशोधित किया जा रहा है और इस प्रकरण में भी जांच कराई जाएगी.

आगरा: नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया है. नगर निगम ने दुनिया में मशहूर मोहब्बत की निशानी ताजमहल और बेबी ताज (एत्मादउद्दौला स्मारक) के बकाया गृहकर के लिए नोटिस दिया है. इसके मुताबिक, एएसआई को 15 दिन में गृह कर जमा करना है. नोटिस देखकर एएसआई अधिकारी भी हैरान हैं. पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृह कर जमा करने का नोटिस मिला है. इस पर ताजमहल और एत्मादउद्दौला के एएसआई अधिकारियों ने नगर निगम से पत्राचार किया है.

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आगरा नगर निगम ने भेजा नोटिस

बता दें कि सन 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया. फिर ताजमहल दुनिया का आठवां अजूबा घोषित किया गया. 102 साल में पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृह कर जमा करने का नोटिस मिला है. जो नोटिस एएसआई को मिला है, वह आगरा नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी ने 25 नवंबर 2022 को जारी किया है. लेकिन, यह नोटिस एएसआई को हाल में ही मिला है. इसके साथ ही यमुना पार स्थिति स्मारक एत्मादउद्दौला के गृह कर का नोटिस दिया गया है. जबकि, एएसआई अधिकारियों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही स्मारकों का गृह कर नहीं लिया जाता था. नगर निगम के नोटिस से अधिकारी भी हैरान हैं.

ताजमहल का हाउस टैक्स 1.47 लाख रुपये

नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च 2022 तक का ग्रह कर 88784 रुपये है और इस पर 47943 रुपये का ब्याज है. वित्तीय वर्ष 2022-23 का यह गृह कर 11098 रुपये दर्शाया गया है. एक रुपये का शुल्क भी दर्शाते हुए ताजमहल का कुल गृह कर 147826 रुपये जमा कराने का नोटिस दिया गया है.

एएसआई करता है सिर्फ देखरेख

एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार सरकार का कहना है कि नगर निगम की ओर से विश्व धरोहर ताजमहल और एत्मादउद्दौला स्मारक का गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है. इसे दिखवाया जा रहा है. आगरा में विभाग ताजमहल सहित सभी स्मारकों की देखरेख करता है. जबकि, यह संरक्षित स्मारक केंद्र सरकार के अधीन है.

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सहायक नगर आयुक्त और ताजगंज जोनल प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सैटेलाइट इमेज मैपिंग के जरिए गृह कर के लिए सर्वे किया था. उसी के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं. कंपनी ने सर्वे में भी तमाम गड़बड़ी की थी, जिससे नोटिस भी गलत भेजे गए थे. इसको लेकर भी सवाल उठे. अब कंपनी की ओर से जो भी गलत नोटिस जारी किए गए हैं. उन्हें संशोधित किया जा रहा है और इस प्रकरण में भी जांच कराई जाएगी.

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