नई दिल्ली : दुनिया में कोरोना वायरस की नए वेरिएंट मिलने के बाद से भारत सरकार पर्यटन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.
हाल ही में यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में नए कोविड 19 के वेरियंट मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन नए कोरोना वेरिएंट को अधिक संक्रामक बताया है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, "यह मानक संचालन प्रक्रिया अगले आदेश तक 22 फरवरी 2021 (23.59 बजे) तक मान्य होगी."
इस नए गाइडलाइंस में प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी यात्रियों को खुद के खर्चे पर मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही टेलीफोन और पते की भी पुष्टि की जाएगी.
इसके साथ ही यात्रियों को कोरोना निगेटिव की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य है.
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