नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के मनोनीत अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 11 जुलाई तक स्थगित कर दिया है. शीर्ष अदालत ने ये फैसला दिल्ली सरकार द्वारा इस नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई के बाद सुनाया है. साथ ही अदालत ने चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब भी मांगा है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में) को शपथ दिलाना स्थगित कर दिया गया है.
शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर केंद्र और एलजी कार्यालय को नोटिस भी जारी किया, जिसमें जस्टिस उमेश कुमार को डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी. अदालत ने अब दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की है और केंद्र और अन्य को एक दिन पहले याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
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बिजली मंत्री आतिशी के खराब स्वास्थ्य के कारण कार्यक्रम स्थगित होने के बाद, तीन जुलाई को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस उमेश कुमार का शपथ ग्रहण पूरा करने की सलाह दी थी. डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच सत्ता को लेकर टकराव पैदा हो गया है.
(पीटीआई)