चंडीगढ़: नेशनल शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या मामले (Sippy Sidhu murder case) में आरोपी कल्याणी सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई हुई थी. उस दौरान कोर्ट ने कल्याणी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित ( Kalyani Singh gets bail in Sippy Sidhu murder case) रख लिया था. बता दें कि, सिप्पी सिद्धू की हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में कल्याणी को गिरफ्तार किया था.
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड क्या है- 20 सितंबर 2015 दिन रविवार को रात करीब 9 बजे सिप्पी सिद्धू की हत्या हुई (Sippy Sidhu murder) थी. चंडीगढ़ में सेक्टर-27 स्थित पार्क के अंदर हाई कोर्ट के वकील और नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू का शव पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर हमलावरों ने चार गोलियां मारी थी. इस कारण सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई थी. चंडीगढ़ पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्कालीन एसपी सिटी परमिंदर सिंह की अगुवाई में जांच शुरू कर दी थी.
परिजनों ने पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट की एक जज की बेटी पर सिप्पी की हत्या का आरोप लगाया था. सिप्पी के परिजनों का आरोप था कि सिटिंग जज की बेटी के हत्या में शामिल होने के कारण ही पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी. परिजन भी काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. शहर के तत्कालीन प्रशासक और पंजाब-हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के आदेशों के बाद ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था. करीब सात साल बाद इस मामले में सीबीआई ने इसी साल कल्याणी को गिरफ्तार किया था.
कौन है कल्याणी सिंह (Who is Kalyani Singh)- कल्याणी सिंह की मां फिलहाल हिमाचल हाइकोर्ट की जज है. कल्याणी फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रैजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रफेसर पद पर तैनात है. सीबीआई का दावा है कि कल्याणी ने एक अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी को गोली मरवाई थी.