नई दिल्ली: फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने यूट्यूब टैबलॉयड बॉलीवुड टाइम्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने बॉलीवुड टाइम्स पर अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में कथित फर्जी खबर की रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है. याचिका में आराध्या के नाबालिग होने के चलते इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.
अमिताभ बच्चन दिल्ली हाईकोर्ट से मिल चुकी है राहतः इससे पहले खुद अमिताभ बच्चन भी अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले साल याचिका दायर कर चुके हैं. उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी. न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ के नाम और आवाज के उपयोग पर उनकी मर्जी के बिना रोक लगाते हुए कहा था कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं. विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम और आवाज का उपयोग किया जाता है.
कोर्ट ने कहा था कि यदि इस मामले में आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अमिताभ की बदनामी का खतरा है. कोर्ट ने याचिका के आधार पर दूरसंचार विभाग और उसके अधिकारियों को भी अमिताभ की प्रार्थना पर नोटिस जारी किए थे. अमिताभ की ओर से याचिका में दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को भी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का गैरकानूनी रूप से उल्लंघन करने वाले लिंक और वेबसाइटों की सूची हटाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी.