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Haryana Crime Free Laws: हरियाणा सरकार 319 कानूनों को करेगी अपराध मुक्त, ना FIR होगी ना जेल, केवल लगेगा जुर्माना

Haryana Crime Free Laws: हरियाणा सरकार प्रदेश में 319 कानूनों को अपराध मुक्त करने वाली है. इन छोटे-मोटे कानूनों में अब एफआईआर दर्ज करके जेल नहीं भेजा जायेगा बल्कि सरकार जुर्माना वसूलेगी. जुर्माने की राशि से सरकार का खजाना भी भरेगा. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में विभागों से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है.

crime free laws in haryana
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 8, 2023, 8:10 PM IST

Updated : Sep 8, 2023, 8:21 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश में 300 से ज्यादा कानूनों को सजा मुक्त करने की तैयारी में है. ऐसे सभी कानूनों और अधिनियमों को अपराधमुक्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. इन सभी कानूनों को गंभीर की जगह नागरिक अपराध माना जायेगा. इसका मुख्य उद्वेश्य कानून के अनुपालन को सरल, डिजिटल, अपराधमुक्त और तर्कसंगत बनाना है. इन अपराधों में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजने के बजाय सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा.

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में इसको लेकर बैठक की. उन्होंने इन तमाम कानून और अधिनियमों से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं. इसके अतिरिक्त अपराध मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए विभागों को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में 36 अप्रचलित कानून किए जाएंगे खत्म, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी जानकारी

मुख्य सचिव ने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य जो कानून गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उनके छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए एफआईआर दर्ज कर लोगों को जेल में डालने या उन पर मुकदमा चलाने से से बचाना है. इसलिए उन्हें आपराधिक कृत्यों के रूप में मानने की बजाय नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर-अपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है.

संजीव कौशल ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ लोगों को राहत देना ही नहीं है बल्कि राज्य में व्यवसाय और उद्योगों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना भी है. उन्होंने कहा कि कुछ छोटे-मोटे अपराध नियमित हिस्से के रूप में हो सकते हैं, उन्हें अपराधिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. राज्य सरकार प्रदेश में ऐसे 28 कानूनों को पहले ही अपराधमुक्त कर चुकी है.

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में बोझिल अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं के अनुपालन कम करने का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए विभाग सक्रिय होकर काम कर रहे हैं. अधिनियमों को अपराधमुक्त करने की शुरुआत से अब तक हरियाणा ने 500 से अधिक अनुपालनों का बोझ कम किया है.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' का किया स्वागत, बोले- एक साथ चुनाव से बढ़ेगी जनता की भागीदारी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश में 300 से ज्यादा कानूनों को सजा मुक्त करने की तैयारी में है. ऐसे सभी कानूनों और अधिनियमों को अपराधमुक्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. इन सभी कानूनों को गंभीर की जगह नागरिक अपराध माना जायेगा. इसका मुख्य उद्वेश्य कानून के अनुपालन को सरल, डिजिटल, अपराधमुक्त और तर्कसंगत बनाना है. इन अपराधों में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजने के बजाय सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा.

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में इसको लेकर बैठक की. उन्होंने इन तमाम कानून और अधिनियमों से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं. इसके अतिरिक्त अपराध मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए विभागों को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है.

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मुख्य सचिव ने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य जो कानून गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उनके छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए एफआईआर दर्ज कर लोगों को जेल में डालने या उन पर मुकदमा चलाने से से बचाना है. इसलिए उन्हें आपराधिक कृत्यों के रूप में मानने की बजाय नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर-अपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है.

संजीव कौशल ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ लोगों को राहत देना ही नहीं है बल्कि राज्य में व्यवसाय और उद्योगों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना भी है. उन्होंने कहा कि कुछ छोटे-मोटे अपराध नियमित हिस्से के रूप में हो सकते हैं, उन्हें अपराधिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. राज्य सरकार प्रदेश में ऐसे 28 कानूनों को पहले ही अपराधमुक्त कर चुकी है.

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में बोझिल अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं के अनुपालन कम करने का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए विभाग सक्रिय होकर काम कर रहे हैं. अधिनियमों को अपराधमुक्त करने की शुरुआत से अब तक हरियाणा ने 500 से अधिक अनुपालनों का बोझ कम किया है.

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Last Updated : Sep 8, 2023, 8:21 PM IST
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