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डॉक्टर की करतूत से मानवता शर्मसार, अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा - अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीडी बुद्धदेव

इलाज करने के बहाने एक नाबालिग से बलात्कार करने का मामला सामने आया है. आरोपी डॉक्टर को पॉक्सो कानून के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा (20 years rigorous imprisonment to doctor) सुनाई गई है.

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Published : Dec 29, 2021, 2:29 PM IST

Updated : Dec 29, 2021, 3:02 PM IST

द्वारका : गुजरात से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक डॉक्टर ने इलाज के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म किया है. द्वारका जिले की विशेष अदालत ने आरोपी डॉक्टर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीडी बुद्धदेव (district judge D D Buddhadev) की अदालत ने मंगलवार को डॉक्टर भरत सोंगरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा (dr Bharat Songara 20 years rigorous imprisonment) सुनाई. दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को सरकारी मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। घटना मार्च 2019 में जिले के कल्याणपुर तालुका के भटवाड़िया गांव में हुई थी.

शिकायत के अनुसार पीड़िता (14) के माता-पिता ने सोंगरा से संपर्क किया था, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी. आरोप है कि ऐसे ही एक मौके पर पीड़िता के माता-पिता की अनुपस्थिति में सोंगरा लड़की को एक मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और इलाज के बहाने उससे बलात्कार किया.

यह भी पढ़ें- बलात्कार के आरोपी की 15 साल पुरानी सजा को कोर्ट ने किया रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला

जब पीड़िता के माता-पिता ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को लेकर उससे पूछताछ की तो उसने सारी आपबीती उन्हें सुना दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

(पीटीआई)

द्वारका : गुजरात से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक डॉक्टर ने इलाज के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म किया है. द्वारका जिले की विशेष अदालत ने आरोपी डॉक्टर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीडी बुद्धदेव (district judge D D Buddhadev) की अदालत ने मंगलवार को डॉक्टर भरत सोंगरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा (dr Bharat Songara 20 years rigorous imprisonment) सुनाई. दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को सरकारी मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। घटना मार्च 2019 में जिले के कल्याणपुर तालुका के भटवाड़िया गांव में हुई थी.

शिकायत के अनुसार पीड़िता (14) के माता-पिता ने सोंगरा से संपर्क किया था, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी. आरोप है कि ऐसे ही एक मौके पर पीड़िता के माता-पिता की अनुपस्थिति में सोंगरा लड़की को एक मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और इलाज के बहाने उससे बलात्कार किया.

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जब पीड़िता के माता-पिता ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को लेकर उससे पूछताछ की तो उसने सारी आपबीती उन्हें सुना दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

(पीटीआई)

Last Updated : Dec 29, 2021, 3:02 PM IST
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