श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण मामले में रूबिया सईद को टाडा कोर्ट, जम्मू ने तलब किया था. सीबीआई वकील की वकील मोनिका कोहली ने बताया कि उन्हें जिरह के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई. कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय कई है. इससे पहले 15 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद दिसंबर 1989 में अपने अपहरण के मामले में गवाह के तौर पर आज जम्मू की सीबीआई अदालत में पेश हुईं.
जम्मू में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने इस मामले के सिलसिले में रूबिया सईद को इस साल 28 मई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी गया किया था. रूबिया ने अपना बयान दर्ज कराने के साथ ही यासीन मलिक सहित चार आरोपियों की पहचान की है. मामले की अगली सुनवाई आज होनी थी. कश्मीरी अलगाववादी नेता एवं जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के सरगना यासीन मलिक पर अपने साथियों संग मिलकर आठ दिसंबर 1989 को रूबिया सईद का अपहरण करने का आरोप है.
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सीबीआई अदालत ने 28 मई, 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को 15 जुलाई को पेशी के लिए समन जारी किया था. 31 साल पुराने रूबिया सईद अपहरण केस में टाडा कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) प्रमुख यासीन मलिक पर आरोप तय किए हैं. यासीन मलिक व अन्य के खिलाफ टाडा अदालत के विशेष न्यायाधीश ने कानून की धारा 364, 368, 120-बी, टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 3/4 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत आरोप तय किए. यह पहली बार है जब रूबिया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया.
बदले में पांच आतंकवादियों को रिहा करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया था. रूबिया सईद तमिलनाडु में रहती हैं. सीबीआई ने उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया है. सीबीआई ने 1990 की शुरुआत में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.