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बिलासपुर: हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर लगी रोक - सरगुजा पुलिस भर्ती

हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद पर होने वाले प्रोमोशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई.

Prohibition on promotion of Assistant Sub Inspector
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर रोक
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Published : Jun 16, 2020, 10:34 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद पर होने वाले प्रोमोशन को लेकर लगी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हए प्रमोशन पर रोक लगा दी है.

Prohibition on promotion of Assistant Sub Inspector
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर रोक

बता दें कि साल 2017 में सरगुजा पुलिस रेंज ने हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें सरगुजा रेंजा सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर के हेड कांस्टेबल ने भाग लिया था.

इस साल भी हुई थी हेड कांस्टेबलों की सूची जारी

परीक्षा में 84 हेड कांस्टेबल को उत्तीर्ण करते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने एक प्रतीक्षा सूची तैयार की और हर साल बिना विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित किए उन्हीं हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद पर पदोन्नति दी जाने लगी. जिसके कारण सरगुजा पुलिस रेंज में कार्यरत बाकी हेड कांस्टेबल प्रमोशन से वंचित रहने लगे. इस साल भी प्रमोट किए जाने वाले हेड कांस्टेबलों की सूची जारी कर दी गई, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता शीला लकड़ा और अन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

इस साल होने वाले प्रमोशन पर रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हर साल प्रमोशन एग्जाम आयोजित न करने को गलत पाते हुए, इस साल होने वाले प्रमोशन पर रोक लगा दी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में की गई.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद पर होने वाले प्रोमोशन को लेकर लगी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हए प्रमोशन पर रोक लगा दी है.

Prohibition on promotion of Assistant Sub Inspector
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर रोक

बता दें कि साल 2017 में सरगुजा पुलिस रेंज ने हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें सरगुजा रेंजा सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर के हेड कांस्टेबल ने भाग लिया था.

इस साल भी हुई थी हेड कांस्टेबलों की सूची जारी

परीक्षा में 84 हेड कांस्टेबल को उत्तीर्ण करते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने एक प्रतीक्षा सूची तैयार की और हर साल बिना विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित किए उन्हीं हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (वर्ग-1) के पद पर पदोन्नति दी जाने लगी. जिसके कारण सरगुजा पुलिस रेंज में कार्यरत बाकी हेड कांस्टेबल प्रमोशन से वंचित रहने लगे. इस साल भी प्रमोट किए जाने वाले हेड कांस्टेबलों की सूची जारी कर दी गई, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता शीला लकड़ा और अन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

इस साल होने वाले प्रमोशन पर रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हर साल प्रमोशन एग्जाम आयोजित न करने को गलत पाते हुए, इस साल होने वाले प्रमोशन पर रोक लगा दी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में की गई.

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