सूरजपुर: नगर पालिका के सीएमओ दीपक एक्का को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है. दीपक पर नगर पालिका परिषद सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान एलएम खरीदी करने और एक ही निविदा प्राप्त होने के बाद भी उसे स्वीकृत कर क्रय की कार्रवाई किए जाने का आरोप है.
नगर पालिका के सीएमओ दीपक एक्का की शिकायत मिलने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. आरोप सही पाये जाने के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.
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दीपक एक्का के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई
दीपक एक्का ने भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4.12 का पालन नहीं करते हुए एकल निविदा के आधार पर खरीदी कर भुगतान करने के कारण राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा नियम 1973 के नियम 36 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की है. सूरजपुर जिले के नगर पालिका में दीपक एक्का के पदस्थापना के बाद से ही उनके कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था. आरोप है कि उनकी गतिविधियां हमेशा संदिग्ध होती थी.