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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - आजीवन कारावास की सजा

2 साल पहले 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी का नाम महेंद्र सिंह उर्फ सोनू है.

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आजीवन कारावास की सजा
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Published : Feb 25, 2021, 2:52 PM IST

सूरजपुर: बसडेई पुलिस थाना क्षेत्र में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित बच्ची का परिवार बेहद खुश है. उनका कहना है कि न्याय मिलने से वे बेहद खुश है. दोषी का नाम महेंद्र सिंह उर्फ सोनू है

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

18 अक्टूबर 2018 को पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मासूम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान उनका पड़ोसी महेंद्र सिंह बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट का लालच देकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही थी. दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद केस को फास्ट ट्रैक न्यायालय में पेश किया गया था. महेंद्र के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें: कोरिया: घर में घुसकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

छत्तीसगढ़ में रेप के मामले

  • 24 फरवरी को बिलासपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी और महिला सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था.
  • 24 फरवरी को रायपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर 4 साल से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया.
  • 20 फरवरी को कोरिया पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी बाते 2 साल से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था.
  • 14 फरवरी को जशपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.

सूरजपुर: बसडेई पुलिस थाना क्षेत्र में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित बच्ची का परिवार बेहद खुश है. उनका कहना है कि न्याय मिलने से वे बेहद खुश है. दोषी का नाम महेंद्र सिंह उर्फ सोनू है

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

18 अक्टूबर 2018 को पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मासूम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान उनका पड़ोसी महेंद्र सिंह बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट का लालच देकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही थी. दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद केस को फास्ट ट्रैक न्यायालय में पेश किया गया था. महेंद्र के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें: कोरिया: घर में घुसकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

छत्तीसगढ़ में रेप के मामले

  • 24 फरवरी को बिलासपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी और महिला सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था.
  • 24 फरवरी को रायपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर 4 साल से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया.
  • 20 फरवरी को कोरिया पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी बाते 2 साल से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था.
  • 14 फरवरी को जशपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
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