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सरकारी दुकान पर कर रखा था कब्जा, प्रशासन ने दिया खाली करने का नोटिस - nagar panchayat

सूरजपुर जिले के वार्ड क्रमांक 4 के वर्तमान पार्षद पर पूर्व पार्षदों ने शासकीय दुकान में अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है, पार्षदों के आरोप पर नगर पंचायत ने गंगा प्रसाद को 7 दिन के अंदर शासकीय दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है.

Possession of government property
शासकीय संपत्ति पर कब्जे
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Published : Feb 18, 2020, 2:11 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 3:30 PM IST

सूरजपुर: नगर पंचायत विश्रामपुर बसस्टैंड में 16 दुकानें बनाई गई थीं, लेकिन ऐसा आरोप है कि दुकान नं 11 पर वार्ड क्रमांक 4 के वर्तमान पार्षद गंगा प्रसाद रवि ने तीन साल से कब्जा कर रखा है. पार्षदों के विरोध पर नगर पंचायत ने 7 दिन के अंदर शासकीय दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है.

शासकीय संपत्ति पर कब्जे

दरअसल नगर पंचायत की 16 दुकानें थीं, जिसमें दुकान नंबर-10 को छोड़कर बाकी बची 15 दुकानों की नीलामी कर दी थी और शासन की अनुमति से कुल 12 दुकानों का अनुबंध कर हस्तांतरण कर दिया था, लेकिन बाकी बची तीन दुकानों के लिए प्रशासन की ओर से पजेशन की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण अनुबंध किया गया था और न ही हस्तांतरण किया गया था. लेकिन आरोप है कि इस बीच गंगा प्रसाद रवि ने दुकान को 5 लाख पचास हजार रुपये में बोली लगाकर शासन की बिना अनुमति और अनुशंसा के कब्जा कर संचालन कर रहे हैं.

शासन ने जारी किया नोटिस

पूर्व पार्षद ने वर्तमान पार्षद पर आरोप लगाया है कि 'नगरीय निकाय चुनाव में गंगा प्रसाद रवि ने नगर पंचायत विश्रामपुर से गलत तरीके से NOC लेकर चुनाव लड़ा और पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए. अवैध कब्जा होने के कारण NOC जारी नहीं की जानी थी, लेकिन नगर प्रशासन और कब्जाधारियों की सांठगांठ के वजह से अफसर ने NOC जारी कर दिया था. जिसके बाद कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया और पार्षद को 7 दिनों के भीतर शासकीय दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हालांकि उच्च अधिकारियों ने इस पर कुछ कहने से मना कर दिया है.

सूरजपुर: नगर पंचायत विश्रामपुर बसस्टैंड में 16 दुकानें बनाई गई थीं, लेकिन ऐसा आरोप है कि दुकान नं 11 पर वार्ड क्रमांक 4 के वर्तमान पार्षद गंगा प्रसाद रवि ने तीन साल से कब्जा कर रखा है. पार्षदों के विरोध पर नगर पंचायत ने 7 दिन के अंदर शासकीय दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है.

शासकीय संपत्ति पर कब्जे

दरअसल नगर पंचायत की 16 दुकानें थीं, जिसमें दुकान नंबर-10 को छोड़कर बाकी बची 15 दुकानों की नीलामी कर दी थी और शासन की अनुमति से कुल 12 दुकानों का अनुबंध कर हस्तांतरण कर दिया था, लेकिन बाकी बची तीन दुकानों के लिए प्रशासन की ओर से पजेशन की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण अनुबंध किया गया था और न ही हस्तांतरण किया गया था. लेकिन आरोप है कि इस बीच गंगा प्रसाद रवि ने दुकान को 5 लाख पचास हजार रुपये में बोली लगाकर शासन की बिना अनुमति और अनुशंसा के कब्जा कर संचालन कर रहे हैं.

शासन ने जारी किया नोटिस

पूर्व पार्षद ने वर्तमान पार्षद पर आरोप लगाया है कि 'नगरीय निकाय चुनाव में गंगा प्रसाद रवि ने नगर पंचायत विश्रामपुर से गलत तरीके से NOC लेकर चुनाव लड़ा और पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए. अवैध कब्जा होने के कारण NOC जारी नहीं की जानी थी, लेकिन नगर प्रशासन और कब्जाधारियों की सांठगांठ के वजह से अफसर ने NOC जारी कर दिया था. जिसके बाद कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया और पार्षद को 7 दिनों के भीतर शासकीय दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हालांकि उच्च अधिकारियों ने इस पर कुछ कहने से मना कर दिया है.

Last Updated : Feb 18, 2020, 3:30 PM IST
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