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नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी के दोषियों को कोर्ट ने दी कठोर सजा

नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी मामले में सूरजपुर पॉक्सो कोर्ट (pocso court surajpur) ने आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को 20 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा दी है.

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नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी के दोषियों को कोर्ट ने दी कठोर सजा
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Published : Jul 19, 2021, 2:07 PM IST

सूरजपुर: छात्रा के साथ सामूहिक अनाचार कर बेचने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट (pocso court surajpur) ने दो आरोपियों को 20 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा दी है. इस मामले में चार आरोपी थे, लेकिन एक की मौत पहले ही हो चुकी है.

नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी के दोषियों को कोर्ट ने दी कठोर सजा

पूरा मामला जिले के रामानुजनगर पुलिस थाना का है. 2014 के अक्टूबर महीने में 6वीं में पढने वाली छात्रा जब वह स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर लौट रही थी. उस दौरान बाइक सवार दो युवक श्रीराम और कच्चू ने उसका अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाया. घटना के बाद दोनों आरोपी फोटो और वीडियो लेकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे. जिसके डर से पीड़िता नाबालिग ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी. दूसरे दिन फिर दोनों आरोपी रामानुजनगर के बस स्टैंड पहुंच कर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका अपहरण कर मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ले जाकर 62 हजार में एक युवक सुमेर धोबी को बेच दिया. वहां भी नाबालिग का शारीरिक और मानसिक शोषण जारी रहा.

सूरजपुर : नाबालिग छात्रा को भेजता था अश्लील मैसेज, वनकर्मी गिरफ्तार

इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. पीड़िता ने कई बार भागने की भी कोशिश की,लेकिन वो असफल रही. आखिरकार 6 जनवरी 2018 को भागने में सफल हुई. घर पहुंच कर उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उसके परिजनों ने रामानुजनगर थाने में पहुंचकर मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी श्रीराम उर्फ लल्लू, खच्चू, सुमेर, रघुबीर के विरुद्ध धारा 363, 366, 366-ए, 373, 368, 344, 506, 509, 376डी पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान एक आरोपी रघुबीर की मृत्यु होने पर मामले में 3 आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

सूरजपुर : नाबालिग बच्चों का महाराष्ट्र में हुआ था अपहरण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उक्त मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय में हुई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गवाहों के कथन सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर राम रजक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.सूरजपुर जिला मानव तस्करी के लिए काफी बदनाम रहा है. अब पुलिस भी इन मामलो में काफी गंभीरता से काम कर रही है. ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है. वहीं ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पुलिस अभियान भी चला रही है.

सूरजपुर: छात्रा के साथ सामूहिक अनाचार कर बेचने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट (pocso court surajpur) ने दो आरोपियों को 20 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा दी है. इस मामले में चार आरोपी थे, लेकिन एक की मौत पहले ही हो चुकी है.

नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी के दोषियों को कोर्ट ने दी कठोर सजा

पूरा मामला जिले के रामानुजनगर पुलिस थाना का है. 2014 के अक्टूबर महीने में 6वीं में पढने वाली छात्रा जब वह स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर लौट रही थी. उस दौरान बाइक सवार दो युवक श्रीराम और कच्चू ने उसका अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाया. घटना के बाद दोनों आरोपी फोटो और वीडियो लेकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे. जिसके डर से पीड़िता नाबालिग ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी. दूसरे दिन फिर दोनों आरोपी रामानुजनगर के बस स्टैंड पहुंच कर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका अपहरण कर मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ले जाकर 62 हजार में एक युवक सुमेर धोबी को बेच दिया. वहां भी नाबालिग का शारीरिक और मानसिक शोषण जारी रहा.

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इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. पीड़िता ने कई बार भागने की भी कोशिश की,लेकिन वो असफल रही. आखिरकार 6 जनवरी 2018 को भागने में सफल हुई. घर पहुंच कर उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उसके परिजनों ने रामानुजनगर थाने में पहुंचकर मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी श्रीराम उर्फ लल्लू, खच्चू, सुमेर, रघुबीर के विरुद्ध धारा 363, 366, 366-ए, 373, 368, 344, 506, 509, 376डी पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान एक आरोपी रघुबीर की मृत्यु होने पर मामले में 3 आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

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उक्त मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय में हुई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गवाहों के कथन सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर राम रजक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.सूरजपुर जिला मानव तस्करी के लिए काफी बदनाम रहा है. अब पुलिस भी इन मामलो में काफी गंभीरता से काम कर रही है. ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है. वहीं ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पुलिस अभियान भी चला रही है.

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