सूरजपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार आगामी आदेश तक जरूरी वस्तुओं और अनुमति प्राप्त गतिविधियों को समय सीमा एवं शर्तों के अधीन संचालित करने का आदेश जारी किया गया है. इसके लिए स्थानीय स्तिथि को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ओर से नियमों के संचालन का आदेश जारी किया गया है.
आदेश के बाद से जिले में हलचल दिखाई देने लगी है. व्यापारिक गतिविधियां पटरी पर आ रही हैं. शहर में दुकानें समय सारणी के हिसाब से खुली दिखाई दीं, जिससे शहर में थोड़ी चहल-पहल दिखाई दी. वहीं इसके अतिरिक्त दवाई दुकान और पेट्रोल-पंप पहले के जैसे ही संचालित किए जा रहे हैं.
दुकानों में नियमों का हो रहा पालन
सभी दुकानदारों को ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने और उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही, आवश्यक रूप से मास्क लगाने के नियम का पालन किए जाने के लिए दुकानदारों को हिदायत दी गई है. जिन दुकानों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होगा, उस दुकानदार पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
सड़कों पर दिखी लोगों की आवाजाही
इस आदेश के आने से लोग अब घरों से निकलने लगे हैं. सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है. लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर डर तो है, लेकिन बावजूद इसके लोग जरूरी कामों को करने के लिए निकल रहे हैं. वहीं दुकानदार भी अपनी दुकानों को खोलने के साथ ही शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, ताकि कोरोना के रोकथाम के साथ-साथ पैसे कमाते हुए अपने परिवार का पेट पाल सकें.
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शासन के नियमों की अनदेखी करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर भी दुकानदार सतर्कता बरत रहे हैं. शहर में दुकानें खुल जाने से पहले की तरह चहल-पहल तो दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही लोग कोरोना के प्रति जागरूक भी दिख रहे हैं.