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सुकमा में बिना इजाजत के जा रहे 50 बारातियों में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले, लग गया जुर्माना

सुकमा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बरातियों पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया है. दरअसल बिना प्रशासन से अनुमति लिए शादी का आयोजन किया गया था. साथ ही 50 से अधिक लोग शादी में शामिल होने जा रहे थे.

ten thousand fine
शादी में पहुंचे 50 से अधिक बाराती
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Published : Jun 10, 2021, 4:30 PM IST

Updated : Jun 10, 2021, 4:41 PM IST

सुकमा: पालोड़ी पारा बड़ेसेट्टी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के आधार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है. साथ ही वाहनों को भी जब्त किया गया है. कोरोना संक्रमण के दौरान बारात जा रहे सभी लोगों का कोरोना जांच भी हुई है. जांच में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

जानकारी के अनुसार पालोड़ी पारा में शादी का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था. जिसमें शामिल होने लगभग 50 से अधिक लोग दो ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे. मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर के निर्देश पर तहसीलदार गादीरास महेन्द्र लहरे ने कार्रवाई की है.

कोरिया में शादी रोकने गए नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला

लापरवाही पड़ सकती है भारी

कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने जिले में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. शादी, अंत्येष्ठी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है. बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर संक्रमण बढ़ सकता है. और लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सुकमा: पालोड़ी पारा बड़ेसेट्टी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के आधार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है. साथ ही वाहनों को भी जब्त किया गया है. कोरोना संक्रमण के दौरान बारात जा रहे सभी लोगों का कोरोना जांच भी हुई है. जांच में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

जानकारी के अनुसार पालोड़ी पारा में शादी का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था. जिसमें शामिल होने लगभग 50 से अधिक लोग दो ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे. मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर के निर्देश पर तहसीलदार गादीरास महेन्द्र लहरे ने कार्रवाई की है.

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कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने जिले में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. शादी, अंत्येष्ठी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है. बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर संक्रमण बढ़ सकता है. और लापरवाही भारी पड़ सकती है.

Last Updated : Jun 10, 2021, 4:41 PM IST
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