सरगुजा: कोविड-19 की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसे लेकर देशभर में लॉकडाउन जारी है. लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन ETV भारत की टीम ने सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर की पड़ताल की. पड़ताल में पाया कि अचानक ही सड़कों पर भीड़ की आवाजाही 4 गुना बढ़ गई है, जबकि दुकानें नहीं खुली हैं. दुकानों पर तो प्रशासन के आदेश का असर दिखा, लेकिन लोग समझदारी दिखाते नहीं दिखे. ये हाल आने वाले वक्त में खतरनाक साबित हो सकता है.
मामले को लेकर जब ETV भारत की टीम ने अंबिकापुर कलेक्टर से लॉकडाउन फेस 3 को लेकर जिले का हाल जाना, तो कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जवाब दिया कि संपूर्ण सरगुजा जिले में 3 मई तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 17 मई तक कर दिया गया है. यह आदेश सरगुजा जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई तक प्रभावशील होगा.
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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
वहीं उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके. उन्होंने कहा कि जिले में लागू धारा 144 की समय-सीमा बढ़ा दी गई है. समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कार्यालय, प्रतिष्ठान और जरूरी सेवाओं छूट दी है, जिसके तहत बहुत सी जगहों पर चहलकदमी दिख रही है.
दुकान संचालन के लिए समय निर्धारित
वहीं नगर निगम क्षेत्र में दुकान संचालन का समय कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए 17 मई तक बढ़ाई गई है. लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए नगर पालिक निगम क्षेत्र अंबिकापुर अंतर्गत दूध डेयरी की दुकानें, दैनिक उपयोग के किराना सामान की दुकानें और कृषि मशीनरी, शैक्षणिक किताबों, मोबाइल प्रीपेड सहित अन्य दुकानों के संचालन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है.
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दुकान खुलने की टाइमिंग
अनुविभागीय दंडाधिकारी और इंसीडेन्ट कमांडर अजय त्रिपाठी के जारी आदेशानुसार दूध डेयरी की दुकानें रात 7 बजे तक और दैनिक उपभोग किराना सामान की दुकान, सब्जी मार्केट, फल मार्केट, अंडा, मछली, मटन मार्केट, दूध डेयरी और बेकरी शॉप, होम डिलीवरी शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.
ये दुकानें 3 बजे तक खुलेंगी
वहीं कृषि मशीनरी विक्रय से संबंधी स्पेयर पार्ट और मरम्मत की दुकानें, खाद और उर्वरक कीटनाशक, बीज विक्रय संबंधी दुकानें, कुक्कुट आहार, पशु आहार, चारे की दुकानें, सीमेंट, सरिया और हार्डवेयर दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, प्रीपेड़ मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, ट्रक और ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्टस की दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई, प्लंबर से संबंधित स्पेयर पार्टस की दुकानें, रिंग रोड अंबिकापुर स्थित ट्रकों और ट्रेक्टरों के मरम्मत की दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी.
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सरकारी कार्यालयों के खुलने से बढ़ी चहल-पहल
छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 4 मई 2020 से जिले के समस्त शासकीय कार्यालय का संचालन दोबारा शुरू हो गया, जिससे कार्यालय में फिर से चहल-पहल बढ़ गई. जिले के कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला पंचायत कार्यालय कम्पोजिट बिल्डिंग के कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंजीयन कार्यालय सहित जिले के सभी कार्यालय संचालित हुए. कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर पहुंचकर कार्यालीयन कार्य संभाला. इस दौरान कार्यालय में आने वाले अधिकारी कर्मचारी मास्क, सेनिटाइजर का प्रयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते दिखाई दिए.
कार्यालय के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों की तैनाती
वहीं तहसील कार्यालय में भीड़-भाड़ से बचने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कार्यालय के मुख्य द्वार के पास हेल्पडेस्क के साथ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. यहां ड्यूटीरत कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों को पूछताछ कर उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी दे रहे हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाय भी बता रहे हैं.
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सरगुजावासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
बहरहाल सरकार द्वारा दी जा रही छूट और पड़ोसी जिलों की वर्तमान स्थिति को देखकर सरगुजा वासियों को घरों से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये उनकी सुरक्षा का सवाल है. जब सरकार सख्ती कम कर रही है, तो लोगों को खुद को और समाज को कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना होगा, तभी सरगुजा को इस महामारी से बचा पाएंगे.