अम्बिकापुर: अम्बिकापुर में ट्रिपल मर्डर केस में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, 9 सितंबर 2021 को तीज की सुबह एक साथ तीन हत्याओं से पूरे जिले में कोहराम मच गया था. एक सिरफिरे आशिक ने विधवा महिला, उसके मासूम बच्चे और ससुर को मौत के घाट उतार दिया था. मामले में आज आरोपी को अंबिकापुर जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
जानिए क्या है पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला अम्बिकापुर जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र का है. लैंगा गांव के चट्टीपारा में 9 सितंबर की सुबह तीन शव मिले थे. तीनों एक ही परिवार से थे. कलावती सिरदार का शव घर के अंदर मिला था. जबकि चंद्रिका सिरदार, महिला के बेटे का शव घर से 30 मीटर दूर मिला था. मेधुराम सिरदार (महिला के ससुर) का शव घर से कुछ दूरी पर पड़ा था. तीज के सुबह हुई इस ट्रिपल मर्डर केस ने सबको हैरान कर दिया था.
12 घंटे में पकड़ा गया था आरोपी: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जांच के बाद 12 घंटे में ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल लिया था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी लैंगा गांव का निवासी है. वह कलावती से एकतरफा प्यार करता था. आरोपी महिला से अवैध संबंध बनाना चाह रहा था.
शक में कर दी महिला की हत्या: आरोपी को शक था कि महिला का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है. इसी वजह से वो 8 सितंबर की रात उसके घर पहुंचा. दरवाजा खुलवाया. मृतिका आरोपी से पहले से परिचित थी. इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया.उसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी. इस बीच आरोपी ने चाक़ू से महिला पर हमला कर दिया. महिला ने बचने का प्रयास किया तो चाकू जाकर महिला के 10 वर्षीय बेटे चंद्रिका सिरदार को लग गया. चाकू लगने के बाद बच्चा चिल्लाते हुए भागा. उसके बाद आरोपी ने विधवा महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी.
ससुर को भी मार डाला: महिला की हत्या के बाद आरोपी घर से बाहर निकला तो घायल बच्चा घर से कुछ दूर जाने के बाद जमीन पर गिर गया था. आरोपी ने उसकी भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इन दोनों ही घटनाओं के दौरान शोर शराबा सुनकर पास के कमरे में सो रहे मृतिका के ससुर घर से निकले. आरोपी ने मृतिका के ससुर की भी गला रेतकर हत्या कर दी.
इन धाराओं के तहत मिली सजा:मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल के कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने पैरवी की. गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी अरविन्द कुमार सिदार को धारा 302, 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 500 रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई