सरगुजा: लगभग तीन महीने के लॉकडाउन के बाद जिले में यातायात सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य होती नजर आ रही है. केंद्र व राज्य से मिली छूट के बाद अब प्रशासन ने सिटी बसों को चलाने का निर्णय लिया है. पहले चरण में 5 जून से जिले के अंदर बसें चलाई जा रही है, इनमें भी सिर्फ 5 सिटी बसों को चलाया जा रहा है. इसके साथ ही 3 सिटी बसों को जशपुर जिले में चलाने की अनुमति प्रशासन ने दी है.बसें चलाने संचालकों के लिए कड़े नियम निर्धारित किए गए है जिनका पालन करना अनिवार्य किया गया है.
तीन चरणों में बस सेवाओं का संचालन
दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के पहले चरण से ही सार्वजनिक यातायात प्रणाली को बंद कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत बसों, टैक्सी और ऑटो को पूरी तरह से बंद कर दिया था लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के तहत 1 जून से जिले में बसों की सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद बुधवार को नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने सिटी बस संचालकों की बैठक बुलाई जिसमें बसों को तीन चरणों के अंतर्गत चलाने का निर्णय लिया गया. पहले चरण में 5 जून से बसें चलाई जा रही है, इसके तहत जिले के अंदर ही 5 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है. बसों के संचालन के लिए रूट का निर्धारण किया गया है. इसमें अंबिकापुर से मैनपाट, उदयपुर, लुंड्रा के नागम, लखनपुर व दमाली तक बसों का संचालन किया जाएगा. इसके साथ ही जशपुर जिले में भी 3 सिटी बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है.
ई पास बनवाना अनिवार्य
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जिले से बाहर दूसरे जिले में बसों का संचालन 10 जून से किया जाएगा, उसके बाद तीसरे चरण में प्रदेश से बाहर बसों को चलाया जाएगा. इसके साथ ही दूसरे चरण से लोगों को राहत देने के लिए बसों की संख्या भी बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है.जिले से बाहर जाने वाले लोगों को ई पास बनवाना अनिवार्य होगा. बस संचालकों को यात्री के बस चढ़ने से लेकर गंतव्य तक की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही हर यात्री का नाम, पता व मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा.जिसकी जांच प्रशासन व RTO करेगा.
बसों के अंदर मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
वहीं 35 सीटर बस में अतिरिक्त सवारी चढ़ाने की भी अनुमित नहीं होगी. इसके साथ ही केबिन के अंदर भी यात्रियों को बैठाकर सफर नहीं कराया जा सकेगा.बस चालक सिर्फ अपने परमिट के अनुसार निर्धारित रूट पर ही बसों का संचालन करेंगे, इस दौरान परमिट के अनुसार ही स्टॉपेज की अनुमति दी जाएगी. बसों के अंदर सभी को मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. बस के अंदर धूम्रपान, गुटका, खैनी व मादक पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा. गंतव्य तक पहुंचने के बाद बस को पूरी तरह सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा.