राजनांदगांव: लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है. जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत अब हर समारोह के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी बिना इजाजत जिले में कहीं भी समारोह आयोजित करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
अगर आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आने वाले होली त्यौहारों में खूब नाचने गाने का मन बना चुके हैं तो जरा संभल जाइए क्योंकि राजनांदगांव में 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए है कि जिले में कहीं भी कोई भी समारोह आयोजित करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी.
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ झुंड में नहीं घूम सकते हैं वहीं बिना परमिशन के शादी समारोह में नाचने-बजाने का काम भी नहीं हो सकता है इसके लिए विधिवत परमिशन लेनी होगी. उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात कई लोग बाजे गाजे के साथ शव यात्रा निकालते हैं इसके लिए भी अब अनुमति लेना आवश्यक है. कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा कहीं भी अधिक फ्रिकवेंसी में शोर होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी
क्या है धारा 144
कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है. सीआरपीसी के तहत धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लगाई जाती है इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी या धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियार के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है वही शस्त्र लाइसेंस धारियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने पड़ते हैं.
उल्लंघन करने का परिणाम
धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को 1 साल की सजा भी हो सकती है वैसे यह एक जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है.