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राजनांदगांव: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत अब हर समारोह के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी.

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Published : Mar 12, 2019, 3:34 PM IST

कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य

राजनांदगांव: लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है. जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत अब हर समारोह के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी बिना इजाजत जिले में कहीं भी समारोह आयोजित करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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अगर आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आने वाले होली त्यौहारों में खूब नाचने गाने का मन बना चुके हैं तो जरा संभल जाइए क्योंकि राजनांदगांव में 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए है कि जिले में कहीं भी कोई भी समारोह आयोजित करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी.


कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ झुंड में नहीं घूम सकते हैं वहीं बिना परमिशन के शादी समारोह में नाचने-बजाने का काम भी नहीं हो सकता है इसके लिए विधिवत परमिशन लेनी होगी. उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात कई लोग बाजे गाजे के साथ शव यात्रा निकालते हैं इसके लिए भी अब अनुमति लेना आवश्यक है. कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा कहीं भी अधिक फ्रिकवेंसी में शोर होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी

क्या है धारा 144
कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है. सीआरपीसी के तहत धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लगाई जाती है इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी या धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियार के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है वही शस्त्र लाइसेंस धारियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने पड़ते हैं.

उल्लंघन करने का परिणाम
धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को 1 साल की सजा भी हो सकती है वैसे यह एक जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है.

राजनांदगांव: लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है. जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत अब हर समारोह के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी बिना इजाजत जिले में कहीं भी समारोह आयोजित करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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अगर आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आने वाले होली त्यौहारों में खूब नाचने गाने का मन बना चुके हैं तो जरा संभल जाइए क्योंकि राजनांदगांव में 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए है कि जिले में कहीं भी कोई भी समारोह आयोजित करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी.


कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ झुंड में नहीं घूम सकते हैं वहीं बिना परमिशन के शादी समारोह में नाचने-बजाने का काम भी नहीं हो सकता है इसके लिए विधिवत परमिशन लेनी होगी. उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात कई लोग बाजे गाजे के साथ शव यात्रा निकालते हैं इसके लिए भी अब अनुमति लेना आवश्यक है. कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा कहीं भी अधिक फ्रिकवेंसी में शोर होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी

क्या है धारा 144
कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है. सीआरपीसी के तहत धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लगाई जाती है इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी या धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियार के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है वही शस्त्र लाइसेंस धारियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने पड़ते हैं.

उल्लंघन करने का परिणाम
धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को 1 साल की सजा भी हो सकती है वैसे यह एक जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है.

Intro:राजनांदगांव. अगर आप शादी करने जा रहे हैं या फिर आने वाले होली त्यौहारों में खूब नाचने गाने का मन बना चुके हैं तो जरा संभल जाइए क्योंकि राजनांदगांव जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है इसके तहत अब आपको हर समारोह के लिए कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी बिना इजाजत जिले में कहीं भी समारोह आयोजित करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.



Body:जी हां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनांदगांव जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है इस धारा के लागू होते ही कलेक्टर ने सख्त निर्देश दे दिए हैं इसके तहत अब जिले में कहीं भी कोई भी समारोह आयोजित करने इसके पूर्व कलेक्टर से अनुमति ली जानी आवश्यक है इस कारण अब आने वाले होली के त्यौहार का मजा फीका भी हो सकता है वहीं शादी समारोह में नाचने गाने की तैयारी करने वालों की प्लानिंग पर पानी भी फिर सकता है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस धारा को लागू किया गया है कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ झुंड में नहीं घूम सकते हैं वहीं बिना परमिशन के शादी समारोह में नाचने बजाने का काम भी नहीं हो सकता है इसके लिए विधिवत परमिशन लेनी होगी उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात कई लोग बाजे गाजे के साथ शव यात्रा निकालते हैं इसके लिए भी अब अनुमति लेना आवश्यक है.
आइए जानते हैं क्या है सीआरपीसी की धारा 144
अक्सर हम सभी सुनते या पढ़ते हैं कि पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा 144 लगा दी जाती है आइए जानते हैं कि आखिर धारा 144 है क्या और इसका पालन ना करने पर क्या सजा हो सकती है. इस मामले में कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य का कहना है कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा कहीं भी अधिक फ्रिकवेंसी में शोर होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
क्या है धारा 144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था कायम रख करने के लिए लगाई जाती है इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी या धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियार के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है वही शस्त्र लाइसेंस धारियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने पड़ते हैं.
इस धारा के तहत यह सजा का प्रावधान
धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को 1 साल की सजा भी हो सकती है वैसे यह एक जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है.



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