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राजनांदगांव में फिर से होगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव कलेक्टर ने शहर में लॉकडाउन की घोषणा की है. इस दौरान जरुरी सामान की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप, दवाई दुकान जैसी आपतकालीन चीजों की सेवा चालू रहेंगी.

Lockdown in Rajnandgaon
राजनांदगांव में लॉकडाउन का फैसला
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Published : Sep 3, 2020, 12:43 AM IST

राजनांदगांव: शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. शहर में 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है. कलेक्टर टीके वर्मा ने शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 4 सितंबर से लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी कर दिया है.

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यवसायिक संस्थानों को 4 सितंबर शाम 7 बजे से 12 सितंबर सुबह 7 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में कोरोना (कोविड-19) के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से की जा रही मांग पर सम्पूर्ण नगर पालिका निगम राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

जरुरी चीजों की खुलेंगी दुकानें

इस प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है. दूध डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेगें. लेकिन डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल इत्यादि पहले की तरह संचालित रहेंगे.

राजनांदगांव में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 133 मरीज

घर में रहने के निर्देश

सभी नागरिकों को अपने घर में ही रहने कहा गया है. रोजमर्रा की जरुरतों की पूर्ति के लिए घर से बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही घर से बाहर जाने की स्थिति में हर व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा. नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण और श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयां को आवश्यक शर्तों के साथ छूट दी गई है. जिसके अंतर्गत श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के अंदर करनी होगी. जरुरत पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाइयों को ही करनी होगी.

एपिडेमिक एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 188, एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राजनांदगांव: शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. शहर में 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है. कलेक्टर टीके वर्मा ने शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 4 सितंबर से लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी कर दिया है.

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यवसायिक संस्थानों को 4 सितंबर शाम 7 बजे से 12 सितंबर सुबह 7 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में कोरोना (कोविड-19) के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से की जा रही मांग पर सम्पूर्ण नगर पालिका निगम राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

जरुरी चीजों की खुलेंगी दुकानें

इस प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है. दूध डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेगें. लेकिन डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल इत्यादि पहले की तरह संचालित रहेंगे.

राजनांदगांव में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 133 मरीज

घर में रहने के निर्देश

सभी नागरिकों को अपने घर में ही रहने कहा गया है. रोजमर्रा की जरुरतों की पूर्ति के लिए घर से बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही घर से बाहर जाने की स्थिति में हर व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा. नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण और श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयां को आवश्यक शर्तों के साथ छूट दी गई है. जिसके अंतर्गत श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के अंदर करनी होगी. जरुरत पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाइयों को ही करनी होगी.

एपिडेमिक एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 188, एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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