मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी: Mohla Manpur Ambagarh Chowki crime मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पिता ने अपनी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी. लापता नन्ही बच्ची का शव बरामद करने के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया. माता पिता ने ही अपनी पुत्री की हत्या कर दी थी. पति ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में नन्हीं बच्ची की हत्या कर दी. पूरा मामला मोहला थाना क्षेत्र के बोगाटोला गांव का है. 6 माह की बच्ची 16 नवंबर से अपने घर ग्राम बोगाटोला से लापता हो गई थी. जिसकी रिपोर्ट मोहला थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी.
हत्या के नीयत से चोट पहुंचाकर घटना को अंजाम दिया गया: 24 नवंबर को गुम बालिका का शव ग्राम बोगाटोला स्थित जोगी डबरी से बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी. बच्ची के सिर में आई चोट से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ठोस वस्तु से अज्ञात आरोपी द्वारा नन्हीं बालिका की हत्या की नीयत से चोट पहुंचाकर घटना को अंजाम दिया गया था.
मोहला थाना पुलिस ने की जांच: इस पूरे मामले में साइबर सेल की मदद से मोहला थाना पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही थी. नन्हीं बालिका के माता पिता से अलग अलग कड़ाई से पूछताछ की गई. पिता आत्माराम कोठारी ने बताया कि 15 नवंबर को रात करीब 8 बजे सपरिवार एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए थे. इसी दौरान रात्रि 11 बजे बच्ची की कमरे से बाहर रोने की आवाज सुनकर वह गया कि बच्ची क्यों रो रही है. आरोपी आत्माराम के द्वारा कमरे के बिस्तर में देखा तो पत्नी और बच्ची नहीं थी. वहीं पत्नी रीना कोठारी के साथ कोई व्यक्ति था, जो दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वहां से भाग निकला.
आरोपी आत्माराम और उसकी पत्नी रीना के बीच विवाद: पत्नी से पूछने पर उसने कहा कि कोई नहीं है. इस बात को लेकर आरोपी आत्माराम और उसकी पत्नी रीना के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद आरोपी ने यह मेरी बच्ची नहीं है कहकर आवेश में आकर वहां रखे फावड़े से बच्ची के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. बाद में अपनी पत्नी रीना कोठारी के साथ मिलकर बच्ची के शव को कपड़े में बांधकर शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से फेंक दिया.
पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया: पुलिस ने पूरे मामले का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया और आरोपी माता पिता को गिरफ्तार करते हुए घटना में इस्तेमाल फावड़े को जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पूरे मामले में आरोपी माता पिता पर पुलिस द्वारा धारा 302,201,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.