राजनांदगांव : कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दुर्ग, रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. राजनांदगांव में 10 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा जो 19 अप्रैल तक लागू रहेगा. गुरुवार को कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों, मीडियाकर्मियों और प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर टोटल लॉकडाउन किए जाने के संबंध में फैसला लिया. इसके तहत जिले में तकरीबन 10 दिन का टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है.
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ट्रेवलिंग के लिए गाइडलाइन
- जिले से प्रदेश के अन्य जिलों और राज्यों के लिए संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा आनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी.
- अन्य प्रदेश और जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा सीएमएचओ कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा.
- अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा. इसके लिए बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सभी के टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी.
- अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी. केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी.
हर दिन शाम को एसडीएम - एसडीओपी फ्लैगमार्च करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी. सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे. ट्रेन और फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी. बैंक भी बंद रहेंगे.
आवश्यक सुधार को आंशिक छूट
मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी. घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे और शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे. औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी. चारपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन और दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति. वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी. सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं रहेगी. आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.