ETV Bharat / state

राजनांदगांव: डोंगरगढ़ ब्लॉक का भोथली गांव कंटेनमेंट जोन घोषित

डोंगरगढ़ ब्लॉक के गांव भोथली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. भोथली में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए थे.

Bhothali Village  declared as Containment zone
भोथली गांव कंटेनमेंट जोन घोषित
author img

By

Published : Apr 1, 2021, 12:23 PM IST

राजनांदगांव: डोंगरगढ़ ब्लॉक के गांव भोथली को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. इस गांव में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए थे. जिसके बाद पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया. यहां केवल आवश्यक सुविधाओं की छूट दी गई है. इसके अलावा गांव के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है. गांव में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कई तरीके के प्रतिबंध लागू किए हैं.

ये रहेंगे प्रतिबंध मुक्त

  • हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप , शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को प्रतिबंधमुक्त रखा गया है.
  • फल मार्केट बंद रहेगा, लेकिन सब्जी, फल विक्रेता होम डिलीवरी या फेरी के माध्यम से घूम-घूमकर सब्जी और फल बेच सकेंगे.
  • फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग (राइस, दाल, पोहा मिल ) यथावत संचालित रहेंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में दूध डेयरी वाले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 12 बजे तक दूध बेच सकेंगे. दूध के अलावा अन्य सामाग्री बेचने की अनुमति नहीं होगी.

रायपुर: बाजारों में दिख रहा नाइट कर्फ्यू का असर

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.
  • डेली नीड्स के सामान बाहर लेने जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
  • किसी भी स्थिति में घर से एक से अधिक सदस्य को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है.
  • घर से बाहर जाने की स्थिति में लोगों को अपना वैध प्रमाणपत्र साथ रखना होगा.
  • इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी. निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा.
  • सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले लोगों को और दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.

मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें

शहर सहित गांव में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है, साथ ही किसी भी वस्तु को छूने के बाद हाथों को तुरंत साबुन से धोने को कहा है. साथ ही सैनिटाइजर के उपयोग को उन्होंने जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आप संक्रमण से बचे रहेंगे और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित होने से बचा सकेंगे.

राजनांदगांव: डोंगरगढ़ ब्लॉक के गांव भोथली को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. इस गांव में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए थे. जिसके बाद पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया. यहां केवल आवश्यक सुविधाओं की छूट दी गई है. इसके अलावा गांव के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है. गांव में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कई तरीके के प्रतिबंध लागू किए हैं.

ये रहेंगे प्रतिबंध मुक्त

  • हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप , शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को प्रतिबंधमुक्त रखा गया है.
  • फल मार्केट बंद रहेगा, लेकिन सब्जी, फल विक्रेता होम डिलीवरी या फेरी के माध्यम से घूम-घूमकर सब्जी और फल बेच सकेंगे.
  • फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग (राइस, दाल, पोहा मिल ) यथावत संचालित रहेंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में दूध डेयरी वाले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 12 बजे तक दूध बेच सकेंगे. दूध के अलावा अन्य सामाग्री बेचने की अनुमति नहीं होगी.

रायपुर: बाजारों में दिख रहा नाइट कर्फ्यू का असर

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.
  • डेली नीड्स के सामान बाहर लेने जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
  • किसी भी स्थिति में घर से एक से अधिक सदस्य को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है.
  • घर से बाहर जाने की स्थिति में लोगों को अपना वैध प्रमाणपत्र साथ रखना होगा.
  • इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी. निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा.
  • सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले लोगों को और दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.

मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें

शहर सहित गांव में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है, साथ ही किसी भी वस्तु को छूने के बाद हाथों को तुरंत साबुन से धोने को कहा है. साथ ही सैनिटाइजर के उपयोग को उन्होंने जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आप संक्रमण से बचे रहेंगे और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित होने से बचा सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.