रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है. इसके लिए दस्तावेज पंजीयन से संबंधित सभी विभाग के लोगों को निर्देश जारी किया गया है, जिसमें से लॉकडाउन के दौरान पंजीयन कार्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन पक्षकारों का दस्तावेज पंजीयन कराने की अनुमति है, जिन्होंने पहले से ही अनुमति ली हुई है.
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सरकार के जारी निर्देशों को करना होगा पालन
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 4 मई से रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर के पंजीयन कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन की अनुमति दे दी थी. अब सरकार ने शेष सभी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीयन की अनुमति दे दी है. इस संबंध में विभाग से संबंधितों को निर्देश जारी किया गया है. इसके साथ ही पंजीयन कार्यालय में आने वाले पक्षकारों और गवाहों को कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाएगा.
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नकद राशि लेन-देन पर लगेगा रोक
साथ ही पंजीयन के दौरान एक महत्वपूर्ण सुविधा भी प्रारंभ की गई है. इसके तहत अब पक्षकार पंजीयन फीस और सेवा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है. इससे पंजीयन कार्यालय में नकद राशि लेन-देन की आवश्यकता नहीं होगी. इससे भी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.
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ऑनलाइन खरीद सकते हैं ई-स्टांप
दस्तावेज पंजीयन के लिए इच्छुक पक्षकारों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी. उसी के आधार पर उनके निर्धारित समय पर उस स्थान में जाकर अपने दस्तावेज का पंजीयन कार्य कराएंगे, चाहे तो ई-स्टाम्प भी ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं. पंजीयन के दौरान पंजीयन शुल्क और सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.