रायपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भूपेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का फैसला किया है, जिस पर अमल भी होना शुरू हो गया है. इधर अन्य दिनों में राजधानी में दुकानों को तय समय सीमा में खोलने की अनुमति मिल गई है. इसके बाद दुकानों में भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है.
सामान लेने के लिए पहुंच रहे ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजार में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिख रहे हैं. लोगों की इस तरह की लापरवाही से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है.
छत्तीसगढ़ में अनिवार्य है मास्क
बता दें कि भूपेश सरकार ने घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है.
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
चिकित्सकीय विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए हर व्यक्ति का मास्क पहनना जरूरी है. मास्क को एपिडेमिक एक्ट 1897 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 और छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है. वहीं बिना मास्क से चेहरा कवर किए घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा. इस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
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मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. वहीं मास्क नहीं मिलने पर होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबुन से धोकर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है. मास्क और फेस कवर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा का भी उपयोग किया जा सकता है. इसके बाद भी अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.