रायपुर: छत्तीसगढ़ की अदालत ने सोमवार को 43 साल के उदयन दास को उम्र कैद की सजा सुनाई है. ट्रिपल मर्डर के आरोप में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. आरोपी ने साल 2010 में अपने माता पिता की हत्या कर दी और शव को अपने घर के लॉन में छिपा दिया था. इस हत्याकांड के बाद उदयन ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी. पुलिस ने उदयन दास को साल 2017 में मध्यप्रदेश के उसके आवास से गिरफ्तार किया था.
अदालत ने क्या कहा: इस फैसले के बारे में बताते हुए विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने कहा कि "विशेष न्यायाधीश हरेंद्र सिंह टेकाम ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसके ऊपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने उदयन दास को आईपीसी की धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया और इसके तहत उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उदयन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आजीवान कारावास औस तीन साल के सश्रम कारावास की सजा साथ साथ चलेगी."
गर्लफ्रेंड और अपने माता पिता की हत्या का दोषी है उदयन: साल 2017 के फरवरी महीने में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उदयन दास को भोपाल से गिरफ्तार किया था. उदयन पर अपनी लिव इन पार्टनर आकांक्षा शर्मा की हत्या करने का आरोप लगा था. उसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. आकांक्षा पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली थी. आकांक्षा की हत्या करने के बाद उदयन ने उसके शव को मकान के अंदर दफना दिया था. उसके ऊपर चबूतरा बना दिया था.
माता पिता की हत्या का भी खुला था राज: इसी केस की पूछताछ के दौरान उदयन ने अपने माता पिता वीरेंद्र दास और इंद्राणी दास की हत्या की बात कबूली. उसने पुलिस को बताया कि उसने साल 1010 में अपने माता पिता की हत्या की. उसके बाद उसने उनके शव को रायपुर स्थित अपने आवास के बाड़ी में दफना दिया था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उदयन के माता पिता के शव के अवशेष और कंकाल को रायपुर से बरामद किया. इससे पहले साल 2020 में पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने आकांक्षा शर्मा की हत्या के केस में उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अब रायपुर की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.