रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने परिवहन विभाग की नई सुविधा 'तुंहर सरकार, तुंहर द्वार' का वर्चुअल शुभारंभ किया. इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जाएंगी. इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड (Smart card) आधारित ड्रायविंग लायसेंस (driving license) और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (Registration certificate) से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं शामिल हैं. स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और गाड़ी ओनर के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा. आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.
परिवहन से जुड़ी सभी सेवाएं रहेंगी
रिवहन विभाग से शुरू की जा रही इस नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से सम्बंधित 10 सेवाएं घर पहुंचाई जाएंगी. ओनरशिप ट्रांसफर और पता परिवर्तन समेत वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचेंगी. नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों के आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्रायविंग लायसेंस और पुराने लायसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे रजिस्टर्ड एड्रेस पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों में उपलब्ध कराए जाएंगे. इन्हें विभाग से डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके. अगर आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी उसे एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए जानकारी दी जाएगी.
पढ़ें- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: पेड़ लगाओ, रुपये पाओ
हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 से ले सकते हैं मदद
वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का न्यू रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, रजिस्ट्रेशन नंबर रिडायरेक्शन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के बाद पंजीयन अधिकारी से अनुमोदन किया जाएगा. इस नयी व्यवस्था के संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 75808-08030 जारी किया जा रहा है. इस हेल्पलाइन के जरिए से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य
इस सुविधा में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण से परिवहन सेवाएं तत्काल प्राप्त होंगी. इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है. जहां परिवहन विभाग के अंतर्गत DL & RC को आधार कार्ड से इंटीग्रेट कर जा रहा है. Smart Future की ओर कदम बढ़ाते हुए परिवहन विभाग की ओर से नई व्यवस्था लागू होगी. जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित 22 सेवाएं आवदेनकर्ता के आधार से लिंक कर दस्तावेज परिवहन अधिकारी ऑथेंटिकेट किए जाएंगे. मंगलवार दोपहर 12 बजे से ये सेवाएं शुरू हो गई. परिवहन विभाग के अपर आयुक्त आईपीएस दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
इस मौके पर सांसद दीपक बैज, मुख्यमंत्री सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुुख्य सचिव सुब्रत साहू, परिवहन आयुक्त डॉ. कमल प्रीत सिंह, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा उपस्थित रहे. प्रदेश के विभिन्न जिलों से परिवहन विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े.