रायपुर : छत्तीसगढ़ में नई कमर्शियल गाड़ी का परमिट आवेदन भी अब गाड़ी खरीदते समय गाड़ी विक्रेता डीलर के माध्यम से किया जा सकेगा. नई गाड़ी के परमिट आवेदन के लिए अब अलग से आरटीओ के चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी. 3000 किलो और उससे अधिक वजनी सभी कमर्शियल गाड़ियों का परमिट अनिवार्य रूप से लेना रहता है. परमिट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद परिवहन कार्यालय के चक्कर भी काटने होते हैं. इसके बाद परमिट बनाकर उसमें सील मोहर लगाकर वाहन का परमिट जारी किया जाता है.
क्यों है परमिट की जरुरत :नई गाड़ी खरीदने वाले बहुत से वाहन क्रेता परमिट बनाने के लीगल आवश्यकता की जानकारी नहीं रखते हैं . छोटी कमर्शियल गाड़ी खरीदने वाले क्रेता केवल पंजीयन की आवश्यकता समझ कर परमिट नहीं बनाते . साथ ही साथ गाड़ी के पंजीयन को ही पूर्ण दस्तावेज मान लेते हैं. लेकिन जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो परमिट नहीं होने की दशा में इंश्योरेंस कंपनी बीमा राशि नहीं देती.जिसके कारण गाड़ी मालिक को वित्तीय भार उठाना पड़ता है.
कितने तरह के होते हैं परमिट : परमिट इस बात पर निर्भर करता है कि आप वाहन का इस्तेमाल कहां करना चाहते है.यदि सिर्फ एक स्टेट में गाड़ी चलाना है तो उसका परमिट अलग होग वहीं स्टेट से बाहर चलने वाली गाड़ियों का परमिट अलग होगा. यानी स्टेट परमिट और नेशनल परमिट . इन दोनों ही तरह के परमिट के लिए डीलर प्वाइंट पर अब सुविधा मिल जाएगी. रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) डीलर पॉइंट में ही परमिट आवेदन सुविधा देने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी. इस संबंध में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री से मिलकर मांग की थी. जिस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यवाई करने का आश्वासन दिया था.
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अब घर बैठे ही परमिट की सुविधा : परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के अन्तर्गत आरटीओ के सुविधाओं को वाहन स्वामी के घर के पास उपलब्ध कराने की तैयारी की है. परिवहन मंत्री की मंशा है कि गाड़ी के कागजी कार्य के लिए लोगों को कम से कम परिवहन कार्यालय आना पड़े. जिससे आरटीओ ऑफिस में भी भीड़ कम लगेगी. परिवहन विभाग की ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है.