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धान की मिलिंग और भंडारण के लिए परिवहन आवश्यक सेवाओं में शामिल - आवश्यक सेवा

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है.

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धान की मिलिंग आवश्यक सेवाओं में शामिल
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Published : Mar 24, 2020, 6:14 PM IST

रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है.

खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भंडारण और वितरण को जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया है.

राईस मिलों को भी किया गया शामिल

इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग और भंडारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है.

रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है.

खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भंडारण और वितरण को जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया है.

राईस मिलों को भी किया गया शामिल

इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग और भंडारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है.

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