रायपुर: DKS अस्पताल घोटाला मामले में डॉ पुनीत गुप्ता, पीएनबी के डीजीएम और एजीएम को बड़ी राहत मिली है. रायपुर जिला कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है.
कोर्ट ने दो लाख के मुचलके पर आरोपियों को जमानत दी है. पुलिस ने मामले में चालान पेश कर दिया है. तीनों आरोपियों का 6 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल.
पुनीत गुप्ता समेत तीन लोग को मिली जमानत
DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुए 50 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाला मामले में पुलिस ने गुरुवार को रायपुर कोर्ट में चालान पेश किया. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता, पंजाब नेशनल बैंक जनरल मैनेजर राजीव खेड़ा और डिप्टी जनरल मैनेजर सुनील अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने ACJM पंकज आलोक तिर्की की कोर्ट में चालान पेश किया.
PNB की बंधक प्रॉपर्टी है DKS
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन AGM सुनील अग्रवाल पर फर्जी तरीके से बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कर डॉ. गुप्ता को करोड़ों रुपए उपलब्ध कराने का आरोप है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए डॉ गुप्ता को PNB से लोन स्वीकृत हुआ था, जिसमें सुनील अग्रवाल ने मदद की थी. बता दें कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के लोन की इस रकम के एवज में DKS अस्पताल PNB की बंधक प्रॉपर्टी है.