रायपुर: बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से दिवंगत महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे. इस योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्रहण के काम में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया (50 साल से ज्यादा उम्र नहीं होने की स्थिति में) की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी. दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा. दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी.
योजना के तहत अगर संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 की उम्र के बीच सामान्य मृत्यु होती है, तो 30 हजार रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रुपये, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपये की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को दी जाएगी.
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खातों में आएगी राशि
छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना शुरू की जा रही है. इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की ओर से किया जाएगा. जिसमें संबंधित जिला यूनियन ही एक महीने के अंदर प्रकरणों का निराकरण करते हुए सहायता अनुदान की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में डालेगा. जिससे प्रकरणों का निराकरण आसानी और जल्दी से किया जा सकेगा.
सरकार ने बढ़ाई बोनस राशि
राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने का वादा किया था. राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2 हजार 500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा की गई है.