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कोरोना इफेक्टः विवाह और दशगात्र में सिर्फ 10 लोग ही हो सकेंगे शामिल

छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है. राजधानी में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है. 9 अप्रैल से राजधानी में 10 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है. कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण कलेक्टर ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए शादी, गृह प्रवेश और दशगात्र में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 निर्धारित की है.

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कोरोना इफेक्टः विवाह और दशगात्र में 10 लोग ही होंगे शामिल
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Published : Apr 9, 2021, 5:26 PM IST

Updated : Apr 9, 2021, 7:00 PM IST

रायपुरः अगर आप रायपुर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान होने वाले विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र में अब सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी. रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अपने आदेश में संशोधन किया है. कलेक्टर ने पहले शादी, गृह प्रवेश और दशगात्र में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश जारी किया था. अब शादी-गृह प्रवेश और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. वहीं पूर्व में दी गई सभी अनुमतियों को रद्द कर दिया है.

वर-वधू के घर पर ही होगी शादी

विवाह कार्यक्रम वर-वधू के घर पर ही आयोजित करने की शर्त रखी गई है. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. इसी तरह अंतिम संस्कार, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की है.

रेलवे, बस और एयरपोर्ट टिकट को मिला ई-पास का दर्जा

प्रदेश में अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट यात्रा टिकट को ई-पास का दर्जा मिला है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में रेल, बस और हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को अलग से ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास से स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास मौजूद यात्रा टिकट ही उनका ई-पास होगा.

रायपुरः अगर आप रायपुर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान होने वाले विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र में अब सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी. रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अपने आदेश में संशोधन किया है. कलेक्टर ने पहले शादी, गृह प्रवेश और दशगात्र में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश जारी किया था. अब शादी-गृह प्रवेश और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. वहीं पूर्व में दी गई सभी अनुमतियों को रद्द कर दिया है.

वर-वधू के घर पर ही होगी शादी

विवाह कार्यक्रम वर-वधू के घर पर ही आयोजित करने की शर्त रखी गई है. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. इसी तरह अंतिम संस्कार, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की है.

रेलवे, बस और एयरपोर्ट टिकट को मिला ई-पास का दर्जा

प्रदेश में अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट यात्रा टिकट को ई-पास का दर्जा मिला है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में रेल, बस और हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को अलग से ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास से स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास मौजूद यात्रा टिकट ही उनका ई-पास होगा.

Last Updated : Apr 9, 2021, 7:00 PM IST
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