बिलासपुर: हाईकोर्ट में लगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मामले में कोर्ट ने प्रक्रिया को फाइनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है. भर्ती प्रक्रिया फाइनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है.
याचिका में क्या है: याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि "छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी दिए गए विज्ञापन में दर्शाया गया था. जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है."
ये हवाला दिया गया है: इसके साथ ही पदोन्नति और भर्ती नियम 2019 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती और पदोन्नति किया जाना है. लेकिन जो विज्ञापन जारी किया गया है, वह केवल शिक्षकों के लिए जारी किया गया है. किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया. जबकि सभी विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना चाहिए था. अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी कि उसके विषय का पद रिक्त है या नहीं. इस प्रकार जारी भर्ती प्रक्रिया में पदोन्नति और सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है.
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका के मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट में चल रहे मामले के निराकरण तक भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करने पर रोक लगा दी है. भर्ती प्रक्रिया के तहत बीते 10 जून को ही विज्ञापन के तहत परीक्षा संपन्न की गयी थी, जिसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है.