रायपुर: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना शुरू की है. प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे विवादित मामलों में केवल टैक्स का भुगतान किया जा रहा है. विशुद्ध कर का भुगतान कर पुराने मामलों का समाधान निकाला जा रहा है.
अमरेंद्र कुमार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लंबित मामलों को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए विभाग ने यह योजना शुरू की है. जिसमें करदाता आवेदन कर अपने पुराने लंबित कर विवाद का निपटारा कर सकते हैं. इसके लिए विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है.
करदाताओं के लिए बेहतर मौका
अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस स्कीम का मूल्य उद्देश विवादों की संख्या को कम करना है. साथ ही कर (टैक्स) का संग्रहण करना है. यह करदाताओं के लिए बेहतर मौका है. जिसके तहत ब्याज या पेनाल्टी से छुटकारा मिल जाएगा. इस कानून को 11 मार्च 2020 को क्रियान्वित किया गया है. जिसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा अपेक्षित कर और विवादित राशि पर कर भुगतान करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. ऐसे में जिनका आयकर विभाग से कर को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा है, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
कई अपील पेंडिंग
आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने बताया कि भिलाई में 1 हजार 426, बिलासपुर जोन में 1 हजार 233, रायपुर जोन में 4 हजार 725 अपील पेंडिंग है. वहीं अब तक कुल 1 हजार 278 लोगों ने स्क्रीन के लिए अपील की है.