रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण के खिलाफ पुलिस ने आज रायपुर कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस ने सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में करीब 40 पन्नों का चालान पेश किया है. महाराष्ट्र के रहने वाले संत कालीचरण 31 दिसंबर 2021 से रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ 25-26 दिसंबर 2021 को रायपुर के रावणभाटा में आयोजित धर्म संसद में बापू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. रायपुर पुलिस ने संत कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया था.
रायपुर धर्म संसद मामला : बापू पर विवादित टिप्पणी के आरोपी कालीचरण की रिमांड बढ़ी
पुलिस ने पेश किया चालान: रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि, थाना टिकरापारा में कालीचरण उर्फ धनंजय के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था. जिसमें से लगातार प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी को विशेष टीम के जरिए भेज कर खजुराहो से गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने आज सीएजेएम की कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया है. छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि, जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई में धारा 153 ए, 153 बी (1), 295 ए, 505(1) (बी) को भी शामिल किया गया है. बीते साल दिसंबर में रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था.