रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मंत्रालय में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 के लिए परिसीमन और क्षेत्र का निर्धारण, आरक्षण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है. इस समय-सारणी के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं.
संशोधित समय-सारणी-02 के अनुसार
- 5 अक्टूबर- वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकार ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन
- 14 अक्टूबर- ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा-आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
- 15 अक्टूबर- प्रथम प्रकाशन के दावा-आपत्ति का निराकरण और कलेक्टर को प्रतिवेदन
- 16 अक्टूबर- दावा-आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन और ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा तैयार करना
- 21 अक्टूबर- ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन भेजने की अंतिम तारीख
- 25 अक्टूबर- सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार करने की अंतिम तारीख
- 18 अक्टूबर- राजस्व जिला अनुसार, जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन
- 25 अक्टूबर- प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा-आपत्ति प्राप्त कर निराकरण करना
- 26 अक्टूबर- जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन और जिला, जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा तैयार करना
- 29 अक्टूबर- जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड का सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार कर शासन और निर्वाचन आयोग को भेजाना
- 5 नवंबर- जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन
- 6 नवंबर- ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्रवाई हेतु सूचना का प्रकाशन
- 18 नवंबर- जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण, कार्रवाई एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन
- 23 नवंबर- ग्राम पंचायत के सरपंच, वॉर्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गवार आरक्षण पर कार्रवाई
- 24 नवंबर- ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन