रायपुर: लॉक डाउन के चलते कृषि सम्बन्धी समान, दवाई,मशीन, मशीनरी मरम्मत की दुकान,स्पेयर पार्ट्स की दुकान,ट्रक मरम्मत की दुकान खोलने की छूट दी गई है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही किसानों की समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए ये आदेश
- राज्य शासन और जिला स्तर पर कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन प्रयासों से बने विपरीत हालात से निपटने के संबंध में आदेश और दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.
- पूर्व में जारी निर्देशों के संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार की ओर से आदेश कमांक 40-3/2020-DM-1 (A), दिनांक 03/04/2020 के माध्यम से पूर्व में जारी समेकित निर्देशों में चतुर्थ संशोधन किया गया है.
- संलग्न समेकित निर्देशों अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. इसमें सोशल डिस्टेंस और साफ-सफाई सहित सभी उपाय किये जाये जो कोरोना नियत्रंण के लिए आवश्यक हो. सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को निर्देशों के पालन के संबंध में अवगत कराया जाए.