रायपुर: जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस समिति का गठन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है. लापरवाही बरतने वाले 240 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है. जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार सूचित करने के बावजूद अशासकीय विद्यालय ने फीस अधिनियम का पालन नहीं किया. इसके साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने पर इन स्कूलों के नोडल प्राचार्यों के वेतन भी रोक दिए गए हैं.
कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है. निजी स्कूलों को बार-बार निर्देश देने के बाद भी यहां पर फीस समिति का गठन नहीं किया गया. लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है. इन स्कूलों को सत्र 2021- 22 से दाखिला कराने का अधिकार नहीं रहेगा.
अध्ययनरत बच्चों को किया जाएगा शिफ्ट
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिन स्कूलों की मान्यता खत्म की गई है. उन्हें जल्द से जल्द स्कूल के बच्चों का पंजीयन रजिस्टर, दाखिला पंजी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल बच्चों की सूची और अन्य दस्तावेज विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और नोडल प्राचार्य को होगी.