रायपुर : छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस वसूलने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मुद्दा लगातर गरमाता जा रहा था. इस मामले में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने एक बड़ा फैसला लिया है, कि रायपुर जिले में कोई भी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए छात्र-छात्राओं के परिजनों से फीस नहीं वसूल सकेंगे.
छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से लॉकडाउन के दौरान फीस वसूलने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने को लेकर अपना विरोध जताया है. इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जी आर चंद्राकर ने बड़ा फैसला लिया और फीस वसूलने पर रोक लगा दी.
स्कूल फीस वसूली पर रोक
जी आर चंद्राकर ने रायपुर जिले के सभी प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी के साथ हाई स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधन को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली रोक दें. जिससे कि पलकों और बच्चों को परेशानी न हो.
DEO ने तुरंत जारी किया आदेश
बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट स्कूल को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के बीच कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावक को फीस के लिए मैसेज और कॉल नहीं करेगा.
परिजन ने की थी शिकयत
प्रदेश में लंबे समय से लगातार अभिभावकों की शिकायत रही है कि, निजी स्कूल फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जिस पर रोक लगाने की मांग कई बार की जा चुकी है. बीते सत्र से ही ये बात चल रही थी कि जल्द ही निजी स्कूलों की फीस वसूली की प्रक्रिया पर लगाम लगाई जाएगी. इसे लेकर अब राज्य सरकार ने नई पहल की, जिसके तहत एक समिति गठित की गई थी, जो इन स्कूलों में फीस लेने के मानदंड को तय करेगी. इसके बाद रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने ये अहम फैसला लिया है.