ETV Bharat / state

रायपुर: पुलिस ने जंगल कैफे में मारा छापा, जब्त किया प्रतिबंधित हुक्का

रायपुर की खम्हारडीह थाना पुलिस ने एक कैफे में छापेमार कार्रवाई की है. पुलिस ने कैफे मैनेजर को प्रतिबंधित हुक्का पिलाते गिरफ्तार किया है.

Police raided Jungle Cafe
जंगल कैफे में पुलिस की रेड
author img

By

Published : Jul 8, 2020, 11:43 PM IST

Updated : Jul 9, 2020, 9:26 AM IST

रायपुर: राजधानी के खम्हारडीह थाना क्षेत्र के शंकर नगर स्थित जंगल कैफे में सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की. जिसमें हुक्का पिला रहे मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मैनेजर के खिलाफ खम्हारडीह पुलिस ने कोटपा (तंबाकू नियंत्रण कानून) एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

Police raided Jungle Cafe
जंगल कैफे में पुलिस की रेड

मुखबिर की सूचना पर हुक्का पीते पकड़े गए 11 लोग, कोटपा एक्ट के तहत केस दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 हुक्का और फ्लेवर भी जब्त किया है. बता दें कि मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र के शंकर नगर मेन रोड स्थित जंगल कैफे का है. जहां दूसरे माले पर कैफे मैनेजर बेखौफ होकर लोगों को प्रतिबंधित हुक्का पिला रहा था. पुलिस ने हुक्का पी रहे कुछ युवकों और युक्तियों को भी मौके से पकड़ा है. पुलिस मैनेजर को गिरफ्तार कर कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) के तहत कार्रवाई कर रही है. साथ ही पुलिस कैफे के मालिक की भी तलाश कर रही है.

जानिए क्या है कोटपा कानून

  • कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) की धारा 4 के तहत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टॉरेंट, शॉपिंग माल, शिक्षण संस्थान, सभागार और सार्वजनिक वाहन जैसी जगहों पर धूम्रपान या किसी तरह का नशा करना मना है.
  • सभी सरकारी और गैर सरकारी, सार्वजनिक जगहों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें जुर्माना देना होता है.
  • कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) की धारा 6 के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को भी एक बोर्ड लगाना जरूरी होता है. जिस पर इस बात की सूचना होनी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के हाथों तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाती है.

रायपुर: राजधानी के खम्हारडीह थाना क्षेत्र के शंकर नगर स्थित जंगल कैफे में सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की. जिसमें हुक्का पिला रहे मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मैनेजर के खिलाफ खम्हारडीह पुलिस ने कोटपा (तंबाकू नियंत्रण कानून) एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

Police raided Jungle Cafe
जंगल कैफे में पुलिस की रेड

मुखबिर की सूचना पर हुक्का पीते पकड़े गए 11 लोग, कोटपा एक्ट के तहत केस दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 हुक्का और फ्लेवर भी जब्त किया है. बता दें कि मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र के शंकर नगर मेन रोड स्थित जंगल कैफे का है. जहां दूसरे माले पर कैफे मैनेजर बेखौफ होकर लोगों को प्रतिबंधित हुक्का पिला रहा था. पुलिस ने हुक्का पी रहे कुछ युवकों और युक्तियों को भी मौके से पकड़ा है. पुलिस मैनेजर को गिरफ्तार कर कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) के तहत कार्रवाई कर रही है. साथ ही पुलिस कैफे के मालिक की भी तलाश कर रही है.

जानिए क्या है कोटपा कानून

  • कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) की धारा 4 के तहत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टॉरेंट, शॉपिंग माल, शिक्षण संस्थान, सभागार और सार्वजनिक वाहन जैसी जगहों पर धूम्रपान या किसी तरह का नशा करना मना है.
  • सभी सरकारी और गैर सरकारी, सार्वजनिक जगहों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें जुर्माना देना होता है.
  • कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) की धारा 6 के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को भी एक बोर्ड लगाना जरूरी होता है. जिस पर इस बात की सूचना होनी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के हाथों तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाती है.
Last Updated : Jul 9, 2020, 9:26 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.