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अनलॉक छत्तीसगढ़: क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की मिली इजाजत

छत्तीसगढ़ के लोगों और व्यावसायियों की मांग को देखते हुए राज्य में क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत दी गई है. इसके लिए संचालकों को कुछ शर्तों और नियमों का पालन करना होगा.

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Published : Jun 25, 2020, 10:16 PM IST

Updated : Jun 25, 2020, 10:25 PM IST

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अनलॉक छत्तीसगढ़ की ओर एक कदम

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लोगों और व्यावसायियों की मांग को देखते हुए राज्य में क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसके लिए संचालकों को कुछ शर्तों और नियमों का पालन करना होगा.

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सरकार के जारी आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किये हैं. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है. आदेश के अनुसार क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार से जारी SOP की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा.

पढ़ें: 'योग गुरु ने कोरोना की दवा बनाने का दावा करने में हड़बड़ी कर दी'

इन स्थानों पर अब भी प्रतिबंध

  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल जैसे स्थान अब भी बंद रहेंगे.
  • इसके अलावा शॉपिंग मॉल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा.
  • स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित होंगे.
  • दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा
  • किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन से जारी निर्देश प्रभावी होंगे

बसों को भी मिली इजाजत

राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकताओं और सुविधाओं को देखते हुए राज्य में अंतर-जिला यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है. राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन से जारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों के पालन किए जाने के निर्देशों भी दिए हैं. बस मालिकों को बसों के संचालन के दौरान चालकों और परिचालकों के रिकॉर्ड रखने होंगे. इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइन बनाये गए हैं, जो बस संचालकों को पालन करना है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लोगों और व्यावसायियों की मांग को देखते हुए राज्य में क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसके लिए संचालकों को कुछ शर्तों और नियमों का पालन करना होगा.

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सरकार के जारी आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किये हैं. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है. आदेश के अनुसार क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार से जारी SOP की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा.

पढ़ें: 'योग गुरु ने कोरोना की दवा बनाने का दावा करने में हड़बड़ी कर दी'

इन स्थानों पर अब भी प्रतिबंध

  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल जैसे स्थान अब भी बंद रहेंगे.
  • इसके अलावा शॉपिंग मॉल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा.
  • स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित होंगे.
  • दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा
  • किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन से जारी निर्देश प्रभावी होंगे

बसों को भी मिली इजाजत

राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकताओं और सुविधाओं को देखते हुए राज्य में अंतर-जिला यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है. राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन से जारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों के पालन किए जाने के निर्देशों भी दिए हैं. बस मालिकों को बसों के संचालन के दौरान चालकों और परिचालकों के रिकॉर्ड रखने होंगे. इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइन बनाये गए हैं, जो बस संचालकों को पालन करना है.

Last Updated : Jun 25, 2020, 10:25 PM IST
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