नई दिल्ली/रायपुर: Permanent appointment of two judges in cg High Court केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की है. "इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि" भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड एक की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश चंद्रवंशी की नियुक्ति की है". ये नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थाई न्यायाधीश के तौर पर हुई है. इससे पहले दोनों न्यायमूर्ति अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे. ये नियुक्तियां स्थायी न्यायाधीश के तौर पर हुई है. Chhattisgarh high court news
राष्ट्रपति और कानून मंत्री ने दी शुभकामनाएं: राष्ट्रपति ने दोनों जजों को शुभकामनाएं भी दी है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर दोनों जजों को शुभकामनाएं दी. किरेन रिजिजू ने ट्वीट में लिखा है कि" संविधान के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी को एक ही अदालत में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है" दोनों को मेरी शुभकामनाएं.दोनों को 23 से अधिक वर्षों का अनुभव है. उन्होंने श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, जिला न्यायालय, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, ईपीएफ न्यायाधिकरण में काम किया है. इसके अलावा नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश चंद्रवंशी को कानून की गहन जानकारी है.promotion of additional judges of Chhattisgarh high court
जारी अधिसूचना में क्या है: केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में तत्काल प्रभाव से न्यायाधीश बनाया जाता है. इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है: " भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जस्टिस (i) नरेंद्र कुमार व्यास और (ii) नरेश कुमार चंद्रवंशी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं. उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी, जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करेंगे".